कलेक्टर सिंह ने गंगा नगर स्थित मदिरा दुकान का लाइसेंस 30 दिन के लिये किया निलंबित

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sadbhawnapaati
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इंदौर। इंदौर के गंगा नगर स्थित मदिरा दुकान के संचालन में अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर मनीष सिंह ने कार्रवाई करते हुए दुकान का संचालन का लाइसेंस आगामी 30 दिवस के लिये निलंबित किया है। यह लाइसेंस वर्ष 2022-23 हेतु श्रीमती लवलीन कौर चड्ढा पति श्री सुरजीत सिंह चड्ढा को आवंटित है।
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुज्ञप्ति के निलंबन अवधि के लिए दुकानदार कोई भी प्रति कर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी फीस या किए गए निक्षेप के प्रतिदाय के हकदार नहीं होंगे। भविष्य में उनके अनुज्ञप्ति परिसर में अनियमितताएं पाए जाने की स्थिति में जारी अनुमति निरस्त करने योग्य होगी। ज्ञात रहे कि आबकारी विभाग के अमले द्वारा गत 19 मई को गंगा नगर स्थित मदिरा दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाई गई थी। अनियमितताएं पाए जाने पर अनुज्ञप्ति धारी श्रीमती लवलीन कौर चड्ढा पति श्री सुरजीत सिंह चड्ढा को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था। इस क्रम में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण गत 25 मई को प्रस्तुत किया गया था, समाधान परक नहीं पाए जाने पर उक्त कार्रवाई की गई।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।