सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और भारतीय नर्सिंग परिषद को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त मॉप अप राउंड आयोजित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने सेंट स्टीफंस अस्पताल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और एंजेला बीजू की याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले नीट पीजी काउंसलिंग 2021 से जुड़े ऐसे ही मामले में भी सु्प्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग का एक और राउंड आयोजित करने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
याचिकाओं के खिलाफ केंद्र सरकार, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने बुधवार को शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उसने नीट पीजी-21 के लिए चार दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी कर ली है और सॉफ्टवेयर बंद होने के कारण वह स्पेशल स्ट्रे वेकैंसी काउंसलिंग राउंड आयोजित करके 1,456 सीटें नहीं भर सकते।
साथ ही अदालत को बताया गया कि पढ़ाई बहुत पहले शुरू हो चुकी है। नए उम्मीदवारों को अलग से पढ़ाई करवाना और छूटे सिलेबस को कवरअप करना मुश्किल होगा।