Sadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News TodaySadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News Today
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर
  • देश
  • नागरिक पत्रकारिता
    • विडियो – एआई (AI) पर खबर बनाना सीखें और सबमिट करें
    • Register
    • Login
    • Submit a Post
Search
  • अर्थव्यवस्था / बाजार
  • About Us
  • Contact Us
  • FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
  • technology
  • E-Paper
  • Digital Connect
  • बॉलीवुड
  • शिक्षा
  • अपराध
  • नियम और शर्तें
© 2025 Sadbhawna Paati News. All Rights Reserved.
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Sadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News TodaySadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News Today
  • होम
  • नागरिक पत्रकारिता
Search
  • होम
  • देश
  • अंतरराष्ट्रीय
  • प्रशासन
  • राजनीति
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर
    • Indore Latest News
    • Indore News In Hindi
  • नागरिक पत्रकारिता
    • Register
    • Login
    • Submit a Post
    • Password Reset
    • User
    • Users List Item
  • अपराध
    • Indore Crime News
    • Latest Crime News
  • अर्थव्यवस्था / बाजार
  • कोर्ट / कानून
  • शिक्षा
  • बॉलीवुड
    • फैशन
  • खेल
  • स्वास्थ्य
  • फूड
  • संपादकीय
    • लेख
    • विचार
  • विशेषज्ञ / सलाह
  • रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर
  • ग्रामीण / कृषि / पशुपाती
  • धर्म / संस्कृति
  • पर्यावरण
  • पाठक पत्र
  • फोटो फीचर
  • यात्रा और पर्यटन
  • साक्षात्कार
  • Digital Connect
  • विज्ञापन
  • कविता
  • व्यंग्य / कार्टून
  • सिविक बीट
  • शिकायत
    • समाधान
  • About Us
  • Contact Us
  • FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
  • नियम और शर्तें
  • शिकायत/आपत्ति दर्ज करें
  • अन्य
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर
  • देश
  • नागरिक पत्रकारिता
© 2025 Sadbhawna Paati News. All Rights Reserved.
Sadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News Today > Dr. Devendra > रेंगता रेरा फलते-फूलते एजेंट, कानून के पालन में फिसड्डी हुआ मध्यप्रदेश रेरा
Dr. Devendraमध्य प्रदेश

रेंगता रेरा फलते-फूलते एजेंट, कानून के पालन में फिसड्डी हुआ मध्यप्रदेश रेरा

sadbhawnapaati
Last updated: September 21, 2023 9:18 pm
By
sadbhawnapaati
sadbhawnapaati
Bysadbhawnapaati
Follow:
10 Min Read
Indore News in Hindi
SHARE

Contents
अधिनियम के मुताबिक कौन होते हैं एजेंट, ब्रोकर या दलाल –ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर बिना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कारोबार –नियम यह है कि केवल पंजीकृत एजेंट ही पंजीकृत संपत्ति का सौदा कर सकता है –कैसे होता है रजिस्ट्रेशन –मप्र में नहीं है पंजीकरण पूर्व ट्रेनिंग का नियम –पंजीकृत एजेंटो ने भी नहीं दिया ब्योरा –अपंजीकृत एजेंट से धोखेबाजी और काले धन का उपयोग बढ़ रहा –RERA एजेंट के गैर-पंजीकरण और उल्लंघन के लिए जुर्माना

कुल 1099 एजेंट पंजीकृत 330 का नहीं हुआ रिन्यूअल

डॉ. देवेंद्र मालवीय

Madhya Pradesh Rera News। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का गठन रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित और प्रबंधित करने के उद्देश से किया गया, यह परियोजनाओं, कार्यों, एजेंटों के कर्तव्यों के पंजीकरण से संबंधित है। रियल एस्टेट की खरीद-फरोख्त में प्रॉपर्टी डीलर अहम कड़ी है। रेरा के मुताबिक ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना है इसलिए प्रॉपर्टी डीलर या एजेंट अब रेरा के दायरे में है। हर प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके विजिटिंग कार्ड एवं प्रतिष्ठान के बाहर रेरा नंबर अंकित करना आवश्यक है।

अधिनियम के मुताबिक कौन होते हैं एजेंट, ब्रोकर या दलाल –

RERA अधिनियम के अनुसार, ‘रियल एस्टेट एजेंट’ का अर्थ वह व्यक्ति है जो सेवाओं के लिए पारिश्रमिक शुल्क चाहे वह कमीशन के रूप में हो या अन्य प्राप्त करता है, जो परिचय देता है, किसी भी माध्यम से, संभावित खरीदार और विक्रेता, इसमें संपत्ति डीलर, दलाल, बिचौलिए, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं या किसी भी प्रकार की बिक्री गतिविधि का हिस्सा हो शामिल हैं।

ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर बिना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कारोबार –

सर्वे के मुताबिक मप्र में ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर बगैर रजिस्ट्रेशन के कारोबार कर रहे हैं। इससे प्रॉपर्टी के कारोबार में लोगों को ठगे जाने की आशंकाएं ज्यादा रहती है। बाजार अपंजीकृत एजेंटों के साथ फल-फूल रहा है, बिना किसी नैतिकता, व्यावसायिकता और नियमों के काम किए जा रहे है, हर तरफ असुरक्षित माहोल है। एजेंटों के पंजीकरण को लेकर सरकार और मप्र रेरा सुस्त है, अपंजीकृत एजेंट के लिए ठोस कदम नहीं उठाये गए। अधिकारी इसे जनमानस और रियल स्टेट से जुड़े लोगों के बीच क्रियान्वयन करने में अब तक फिसड्डी साबित हुए हैं। रेरा इस पर नियंत्रण कब करेगा यह देखना होगा।

नियम यह है कि केवल पंजीकृत एजेंट ही पंजीकृत संपत्ति का सौदा कर सकता है –

धारा 3 (रियल एस्टेट प्राधिकरण के साथ अचल संपत्ति परियोजनाओं का पूर्व पंजीकरण) के तहत कोई भी एजेंट खुद को पंजीकृत कराए बिना कोई बिक्री नहीं कर सकता, साथ ही पंजीकृत एजेंट केवल रेरा पंजीकृत प्रोजेक्ट ही बेच सकता है।

मप्र में रेरा पंजीकृत एजेंट्स की स्तिथि-

मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट https://www.rera.mp.gov.in/ के मुताबिक खबर लिखे जाने तक पंजीकृत एजेंट्स की संख्या 1099 है। दैनिक सदभावना पाती ने पुराने आंकड़ों को खोजकर पाया कि 327 ऐसे एजेंट्स है जिनका पंजीकरण समाप्त हो गया है और मप्र रेरा उनका रिन्यूअल नहीं कर रहा है जबकि इनमे से अधिकतर एजेंट्स लगातार निर्बाध रूप से ब्रोकर का काम कर रहे है जो कि अनेतिक है। दैनिक सदभावना पाती ने इन 327 एजेंट्स से संपर्क किया तो लगभग 40 एजेंट्स ने रिप्लाई कर अपना पक्ष दिया, ज्यादातर एजेंट्स ने जवाब देना भी उचित नहीं समझा। कुछ एजेंट्स के मुताबिक उन्होंने अपने सीए के माध्यम से आवेदन किया है पर रेरा रिन्यू नहीं कर रहा है।

मप्र में रेरा पंजीकृत एजेंट्स की स्तिथि
शहर  पंजीकृत एजेंट्स 
ग्वालियर 6
जबलपुर 14
भोपाल 59
अन्य जिले   54
इंदौर 966
कुल 1099
हकीकत यह है कि इन चार बड़े शहरों में ही लाखों की संख्या में अपंजीकृत एजेंट निडरता से काम कर रहे है। मप्र रेरा के अधिकारियों द्वारा इन पर कभी सक्ती नहीं बरती गई और न ही इसे लेकर जागरूकता के प्रोग्राम चलाए गए।

कैसे होता है रजिस्ट्रेशन –

रेरा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के आप्शन में जाकर एजेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करके नियमों को पढ़कर आगे बढे, यहाँ चार आप्शन है; इंडिविजुअल, कंपनी, प्रोप्रराइटर शिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। आप अपनी केटेगरी सलेक्ट कर निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म भर सकते है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब इंडिविजुअल फॉर्म भरा जाता है तो इनके लिए एक शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसके अनुसार 3 मुख्य नियम है..
1. यह कि में स्वयं रियल इस्टेट एजेंट (ब्रोकर का) कार्य करता हूँ। मेरे साथ अन्य व्यक्ति/ कर्मचारी कार्य नहीं करते है। 
2. यह कि रियल इस्टेट एजेंट का मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य मेरी आय का प्राथमिक स्त्रोत नहीं है।
3. यह कि रियल इस्टेट एजेंट के कार्य हेतु मेरा पृथक से कार्यालय नही है और इसे मै निवास से करता हूँ।
जबकि इसके उलट अधिकतर पंजीकृत एजेंट अपना कार्पोरेट ऑफिस चला रहे है जहाँ सेंकडों की तादाद में अपंजीकृत एजेंट इनके हाथ के नीचे काम कर रहे है। वहीँ इस पंजीकरण में रेरा की खामी है कि एजेंट के पजीकरण से पूर्व इनका पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस केसों की जानकारी नहीं ली जा रही है जिस कारण अपराधी किस्म के व्यक्ति की इसमें पंजीकृत होने की सम्भावना है।

मप्र में नहीं है पंजीकरण पूर्व ट्रेनिंग का नियम –

महाराष्ट्र में रेरा एजेंट पंजीकरण के पूर्व 20 दिन की ट्रेनिंग का प्रावधान लागू किया गया है, ट्रेनिंग उपरांत परीक्षा में पास होने पर ही पंजीकरण किया जाता है मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नियम शासन द्वारा लागू नहीं किया गया है जिससे अप्रशिक्षित और अयोग्य एजेंट पंजीकृत हो रहे है जो न तो नियम जानते है और न रेरा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फिट बैठते है।

पंजीकृत एजेंटो ने भी नहीं दिया ब्योरा –

नियम अनुसार पंजीकृत एजेंटो को वार्षिक ब्यौरा देना होता है जिसमें उनके द्वारा कितनी संपत्ति बेची गई, किसको बेची गई, किस प्रमोटर की बेची गई, आदि जानकारी देना होती है, पर इस नियम का क्रियान्वयन भी रेरा द्वारा नहीं करवाया गया। अधिकतर एजेंट ने ब्यौरा नहीं दिया जिसके कारण संपत्ति बिक्री के सही आंकड़े सामने नहीं आये।

अपंजीकृत एजेंट से धोखेबाजी और काले धन का उपयोग बढ़ रहा –

ऐसे एजेंट का कोई रिकॉर्ड शासकीय दफ्तर में नहीं होता जिसके कारण धोखेबाजी की संभावना बढ़ जाती है, यह अपंजीकृत एजेंट सरकार को राजस्व हानि तो दे ही रहे हैं साथ ही इनका ऑडिट नहीं होने से शहरों में डायरियों पर माल बिक रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड ना सरकार के पास है और ना अन्य विभागों में। ऐसे अपंजीकृत एजेंट इस इंडस्ट्री को दीमग की तरह चाट रहे हैं।
कुछ सफेद पोष प्रमोटर जिनके कुछ प्रोजेक्ट तो रेरा में अप्रूव है पर ज्यादातर प्रोजेक्ट बिना रेरा अप्रूव होकर डायरियों पर बेचे जा रहे हैं ऐसे प्रमोटर इन अपंजीकृत एजेंटो के माध्यम से अपने कार्य को आसानी से विस्तार कर रहे हैं जिसका सीधा नुकसान सरकार के राजस्व पर और जनता की जेब पर पड़ रहा है, आम आदमी की जिंदगी भर की कमाई को ऐसे एजेंट चूना लगा जाते हैं।
RERA एजेंट के गैर-पंजीकरण और उल्लंघन के लिए जुर्माना
कोई भी अपंजीकृत ब्रोकर रियल्टी लेनदेन में लिप्त पाया गया तो इस अवधि के दौरान प्रति दिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीँ  पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंट RERA के प्रावधानों (अपनी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, पंजीकरण, रिकॉर्ड रखने, नवीनीकरण आदि का उल्लेख करते हुए) का अनुपालन करने या उल्लंघन करने में विफल रहता है, तो वह हर दिन के लिए दस हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। डिफ़ॉल्ट जारी है, जो संचयी रूप से पाँच प्रतिशत तक बढ़ सकता है। किसी अपंजीकृत परियोजना का विपणन करना या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी में लिप्त होना। उल्लंघन करने पर उसका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा, 3 साल तक की जेल का प्रावधान भी है।
अन्य प्रदेशों से मप्र रेरा का तुलनात्मक अध्ययन 
राज्य  पंजीकृत एजेंट्स 
महाराष्ट्र 44957
राजस्थान 6789
उत्तरप्रदेश 6520
पंजाब 3046
मध्य प्रदेश 1099
नोट:उपरोक्त आंकड़े सभी प्रदेशों की रेरा वेबसाइट से दिनांक 20 सितम्बर2023 तक कि स्तिथि के हैं।
दैनिक सदभावना पाती ने रेरा सेक्रेटरी नीरज दुबे (पूर्व आईएस) से इन सब मामलों को लेकर बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ऑफिशियल जानकारी देने से मना कर अपनी असमर्थता जताई और कहा कि आपको जो जानकारी चाहिए वो अध्यक्ष से लीजिये।
mp News in Hindi
सेतु बनाते हुए: एडवोकेट एके लखोटिया के साथ जीएसटी और इंदौर की आर्थिक भूमिका पर विशेष बातचीत
“डॉ. देवेंद्र मालवीय: इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार और ‘दैनिक सदभावना पाती’ के प्रधान संपादक”
साधारण शुरुआत से लाखों को प्रेरित करने तक: निर्मल भटनागर की प्रेरणादायक यात्रा
खोजी पत्रकारिता के ‘सुपरस्टार’ सुनील सिंह बघेल की भास्कर में धमाकेदार वापसी!
इंदौर में न्याय की साख पर बट्टा: न्याय के मंदिर के सामने ही न्याय के रक्षकों का तांडव
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Telegram Email Copy Link
Share
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Surprise0
Cry0
Previous Article Indore News “राजयोग” – इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5
Next Article मध्यप्रदेश के पन्ना और सीधी जिले दो ग्रामों को मिला सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार

Stay Connected

FacebookLike
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
WhatsAppFollow
- Advertisement -
Ad imageAd image

ख़ास ख़बरें..

नौनिहाल के पल
कविता
June 25, 2025
उपकृत – डॉ. दिलीप वागेला
कविता
June 24, 2025
आइए अब शहर के पेड़ों को बचाने का भी संकल्प लें
पर्यावरण लेख
June 24, 2025
भारत में तेजी से बढ़ता मोटापा बना गंभीर चिंता का विषय, मोहक बैरियाट्रिक्स के किशोर चौधरी ने बताया बैरिएट्रिक सर्जरी को जीवन बदलने वाला समाधान
Digital Connect
June 24, 2025
कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, क्या बिना वैचारिक प्रतिबद्धता के सफल होगा ?
राजनीति
June 23, 2025
प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन पर सीईपीआरडी द्वारा प्रेस्टिज कॉलेज में सेमिनार आयोजित
पर्यावरण
June 23, 2025
डबल स्टैंडर्ड्स की राजनीति: सोनिया गांधी से कुछ सच्चे सवाल
Blog लेख
June 23, 2025
अब डिग्री नहीं, कौशल ही असली पहचान – इंदौर की वेक्टर स्किल एकेडमी से निकले युवा बना रहे हैं आईटी कंपनियों की पहली पसंद
Digital Connect
June 23, 2025

You Might also Like

prayagraj mahakumbh new photo.
मध्य प्रदेश

महाकुंभ में नो एंट्री से मध्यप्रदेश में त्राहिमाम, श्रद्धालुओं के लिए खाने-पीने की व्यवस्था कर रही पुलिस

February 10, 2025
indore news in hindi
इंदौर

वैध और अवैध कॉलोनियों में भी नंबर वन है अपना इंदौर

January 9, 2025
मध्य प्रदेश

MP News – मुख्यमंत्री शुरू करेंगे जनता दरबार, 6 फरवरी से समस्याएं सुलझाएंगे

January 1, 2025
mp news in hindi, Indore News in Hindi, sadbhawna paati news.
मध्य प्रदेश

नए साल का जश्न मनाने से पहले जान लें पुलिस की एडवाइजरी

December 30, 2024
Previous Next
Sadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News TodaySadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News Today
Follow US
© 2025 Sadbhawna Paati News. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?