ग्रीन बेल्ट में है कैलोद करताल ग्राम, खुलेआम हो रहे अवैध निर्माण
डॉ. देवेन्द्र मालवीय..
Kelod Kartal News। शहर की तहसील बिचोली हप्सी के कैलोद करताल ग्राम क्षेत्र में तेजी से अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। यह सब जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की अनदेखी के कारण संभव हो रहा है। “हींग लगे न फिटकरी रंग चौखा हो जाये” की तर्ज पर इन कॉलोनियों में न तो डायवर्सन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, न ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) नक़्शे पास और न ही कलेक्टर से कोई विकास अनुमति ली जा रही है। सीधे-सीधे कृषि भूमि को प्लॉट में तब्दील कर बेचने का खेल चल रहा है, जिससे कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इतना ही नहीं, सेकड़ों की तादाद में यहाँ मकानों का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, कॉलोनी निर्माण में विकास अनुमति, डायवर्सन, लेआउट स्वीकृति और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया है। खेत की जमीन पर बिना किसी औपचारिक अनुमति के प्लॉट काटे जा रहे हैं और सीधे लोगों को बेच दिए जा रहे हैं। प्लॉट की कीमतें सस्ती बताकर भोले-भाले खरीदारों को आकर्षित किया जाता है। यहां किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है, न तो सड़कें हैं, न बिजली और न ही पानी की पुख्ता व्यवस्था। खरीदारों को सपने दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है।
खरीदार ध्यान दे.. प्लॉट खरीदने वाले लोग भविष्य में कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं। ऐसे प्लॉट्स पर मकान बनाना गैरकानूनी घोषित हो सकता है और निर्माण को तोड़ा जा सकता है। यह खबर जनहित में प्रकाशित की गई है। यदि आपके पास इस मुद्दे से संबंधित कोई जानकारी हो तो हमें सूचित करें।
खसरा नंबर 928/1/2 के छोटे से हिस्से पर बेच दिए 22 से अधिक प्लाट –
शासकीय रिकॉर्ड के मुताबिक यह जमीन कृषि भूमि है और इसमें दो खातेदार हैं, बाबूलाल पिता चुन्नीलाल एवं जितेन्द्र पिता परमानंद चौहान, बाबूलाल के हिस्से में .325 हे. भूमि है तो जितेन्द्र के हिस्से में .302 हे. (32507 स्क्वायर फीट) भूमि है. जितेन्द्र ने इस पर 600, 800 आदि साइज़ के प्लॉट काटकर मनमाफिक बनाये गए नक़्शे के नंबर अनुसार लगभग 22 प्लाटों का विक्रय अनुबंध (रजिस्ट्री) कर दिया है। यह फर्जीवाड़ा कोई बहुत पुराना नहीं, जितेन्द्र चौहान ने उक्त जमीन को दिनांक 16-FEB-24 को पंजीयन क्रं. MP179092024A1198184 से बाबूलाल पिता चुन्नीलाल से अपने नाम करवाई और मात्र 9 महीने में 22 से अधिक अवैध प्लॉट बेच डाले।
यह मामला प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी गतिविधि बिना प्रशासनिक जानकारी के कैसे संभव है? क्या प्रशासन लाभ-शुभ करके जानबूझकर अनदेखी कर रहा है, या फिर इसमें क्षेत्र के पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार, नगर निगम के अधिकारी आदि की मिलीभगत की संभावना है? ग्रामीणों ने बताया कि यह सिलसिला पूरे क्षेत्र में लंबे समय से जारी है। उन्होंने कई बार प्रशासन को इस विषय में सूचित किया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
अवैध कॉलोनी के निर्माण में इन कानूनों और नियमों का उल्लंघन –
- मध्यप्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959
- मध्यप्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम, 1973
- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
- मध्यप्रदेश प्रादेशिक और ग्राम निवेश अधिनियम, 1984
- मध्यप्रदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- मध्यप्रदेश भू-किरायेदारी अधिनियम, 1970
- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA)
- मध्यप्रदेश नगर विकास शुल्क और भूमि उपयोग नियम, 2010
जितेन्द्र चौहान विक्रेता द्वारा बेचे गए अवैध भूखंडों के पंजीयन की जानकारी
पंजीयन दिनांक | क्रेता का नाम |
7/5/2024 | इन्द्रा बाई नाईक, श्वेता नाईक |
7/5/2024 | सविता बाई चौधरी, ललिताबाई चौधरी |
7/5/2024 | तेजराम चौधरी |
7/5/2024 | सोना राठौर |
7/5/2024 | भूरीबाई चौधरी |
7/5/2024 | सविता बाई चौधरी |
7/5/2024 | किशन बोर्डे |
17/05/2024 | प्रीतम मंडोवर, करन मंडोवर |
20/05/2024 | दीपिका भादे |
21/05/2024 | नेहा पवार |
21/05/2024 | नेहा पवार |
6/6/2024 | हिमांशु तंवर |
11/6/2024 | अलका चौहान |
20/06/2024 | शिवा सोलंकी |
26/06/2024 | आकांक्षा सिंह |
30/07/2021 | श्रीमती कविता जायसवाल |
30/07/2021 | मंजू उपाध्याय |
6/8/2024 | दोलतराम चौधरी |
13/09/2024 | सिकंदर हार्डिया |
17/09/2024 | सुषमा पाण्डेय |
17/09/2024 | गजानंद करोले |
7/10/2024 | अनूप कुमार गौर, सुरेन्द्र कुमार बिसेन |
11/11/2024 | देवानंद बिर्ला |
इनका कहना है – मेरी कोई कॉलोनी नहीं है – जितेन्द्र चौहान