हनी ट्रैप मामले में आरोपी आरती दयाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

By
sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
2 Min Read

बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एन के मोदी, प्रबुद्ध सिंह, सी पी पुरोहित एडवोकेटस द्वारा आरोपी आरती दयाल की जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। इंदौर के केस में सी पी पुरोहित पहले ही आरती दयाल की जमानत करा चुके है। भोपाल के मामले में आरोपी विचाराधीन हैं।
भोपाल के मामले में उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानत निरस्त होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की थी जिस पर 18 मई को कोर्ट में सुनवाई हुई। घटना में अभिषेक द्वारा आरती और मोनिका के फर्जी आधार कार्ड बनाने में उसे भी आरोपी बनाया गया था।
आरोपि ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाएं प्रस्तुत की थी कि केस के फैसले में लंबा समय लगने की आशंका है। पुलिस इस मामले में जांच पूरी कर चुकी है ओर प्रकरण की मुख्य गवाह मोनिका भी बयान से मुकर गई।
आरती दयाल के वकील सी पी पुरोहित ने बताया कि जेल में बंद सभी महिला आरोपियों को इंदौर केस में जमानत मिल गई है। और भोपाल के केस में आरती दयाल की जमानत सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो गई है एवं बेल ऑर्डर आज प्राप्त हो जाएगा। जिसके बाद आरती जेल से बाहर आ पाएंगी।
Share This Article
Follow:
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।