Press "Enter" to skip to content

हनी ट्रैप मामले में आरोपी आरती दयाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एन के मोदी, प्रबुद्ध सिंह, सी पी पुरोहित एडवोकेटस द्वारा आरोपी आरती दयाल की जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। इंदौर के केस में सी पी पुरोहित पहले ही आरती दयाल की जमानत करा चुके है। भोपाल के मामले में आरोपी विचाराधीन हैं।
भोपाल के मामले में उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानत निरस्त होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की थी जिस पर 18 मई को कोर्ट में सुनवाई हुई। घटना में अभिषेक द्वारा आरती और मोनिका के फर्जी आधार कार्ड बनाने में उसे भी आरोपी बनाया गया था।
आरोपि ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाएं प्रस्तुत की थी कि केस के फैसले में लंबा समय लगने की आशंका है। पुलिस इस मामले में जांच पूरी कर चुकी है ओर प्रकरण की मुख्य गवाह मोनिका भी बयान से मुकर गई।
आरती दयाल के वकील सी पी पुरोहित ने बताया कि जेल में बंद सभी महिला आरोपियों को इंदौर केस में जमानत मिल गई है। और भोपाल के केस में आरती दयाल की जमानत सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो गई है एवं बेल ऑर्डर आज प्राप्त हो जाएगा। जिसके बाद आरती जेल से बाहर आ पाएंगी।
Spread the love
More from Indore NewsMore posts in Indore News »