इन्दौर। इन्दौर जिले में लगातार आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त पाए गए आरोपी ललित उर्फ लल्ला पिता हीरालाल निरगुडे को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत निरूद्ध करने के आदेश जारी किये है। उक्त आरोपी के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनेक अपराध पंजीबद्ध है।
बताया गया है कि आरोपी ललित उर्फ लल्ला पिता हीरालाल निरगुडे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लगातार आम लोगों का रास्ता रोकना, अवैध हथियार रखने, लूट करना, अडीबाजी कर अवैध वसूली करने, आगजनी कर जान से मारने की धमकी देने, घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने, मारपीट कर शरीर पर चोट पहुँचाने, प्राण घातक हमला कर मानव जीवन को संकट में डालने जैसे अपराधों को अंजाम देता था।
आरोपी की आपराधिक गतिविधियों के कारण शहर की आम जनता एवं व्यावसायिक व्यक्तियों में काफी दहशत का माहौल पैदा होकर लोक शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता जा रहा था।
आरोपी के आपराधिक आतंक से आम जनता, रहवासीगण, राहगीर एवं खासतौर पर व्यावसायिक लोग अत्यंत भयभीत होकर अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आरोपी के विरूद्ध समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई परन्तु अनावेदक की गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आया।
पुलिस उपायुक्त (जोन-4) जिला इन्दौर के प्रतिवेदन एवं थाना प्रभारी भंवरकुआं के कथन से सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा ललित उर्फ लल्ला पिता हीरालाल निरगुडे, उम्र 20 साल निवासी 101, बंशीधाम कालोनी, पिपलियाराव भंवरकुआं जिला इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान किए गए हैं।