मदरसों पर गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला और वजीफा देने के आरोप, जांच के आदेश

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sadbhawnapaati
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नई दिल्ली. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देने वाले मदरसों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है। आयोग ने अपने पत्र में सभी सरकारी वित्त पोषित/मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच 30 दिन के भीतर पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आयोग ने सभी मदरसों की मैपिंग की भी सिफारिश की है।
वजीफा भी दिया जा रहा
आयोग को शिकायत मिली कि कुछ मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को बिना उनके परिजनों की इजाजत के धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और वजीफा भी दिया जा रहा है। आयोग ने पत्र में इसे स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन बताया है। यह अनुच्छेद किसी भी शिक्षण संस्थान को बिना माता पिता की सहमति के बच्चों को धार्मिक उपदेश प्राप्त करने के लिए बाध्य करने से रोकता है।

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।