Crime News in Indore – इंदौर क्राईम समाचार

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sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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Crime News in Indore-1

बिजली के पोल पर प्रचार का बैनर लगाने पर खजराना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया

बैनर को जब्त कर पार्षद प्रत्याशी के विरुद्ध संपत्ति विरूपण का अपराध पंजीबद्ध किया

आगामी नगरीय निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू है जिसके तारतमय में आज दिनांक 27 जून 2022 को जमजम चौराहा थाना खजराना में बिजली के पोल पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी नजमा पति खालिद खान का बैनर लगा था जिस पर खजराना पुलिस द्वारा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3/4 का अपराध पंजीबद्ध कर उक्त बैनर को पुलिस कब्जे लिया गया.

Crime News in Indore-2

पांच हजार की रिश्वत लेने वाले सहायक यंत्री को सजा और जुर्माने का दंड हुआ 

 
अपराध क्रमांक 15 / 2015 विशेष प्रकरण क्रमांक 7/15 आरोपी सुनील ओझा, सहायक यंत्री कार्यालय म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत मंडल चंबल संभाग देपालपुर जिला इंदौर
घटनानुसार दिनांक 15.01.2015 को आवेदक विक्रम गुर्जर निवासी ग्राम खरसोड़ा तहसील देपालपुर जिला इंदौर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के समक्ष सुनील ओझा सुपरवाईजर (सहायक यंत्री म.प्र. विद्युत मंडल चंबल) द्वारा रिश्वत मांग संबंधी एक लेखी शिकायत प्रस्तुत की गई कि मैं मेरे चाचा प्यार जी के खेत में अध-बटाई से खेती करता हूं। माह नवम्बर 2014 में वैध विद्युत कनेक्शन होने के बावजूद 17510 /- रूपये का बिल मिलने पर आवेदक एवं उसके चाचा प्यार सिंह, सुनील ओझा सुपरवाईजर से मिले तो उन्होंने कहा कि पांच हजार रूपये दे देना तो मैं 17510/- रू. का बिल फाड़ दूंगा इस शिकायत पर विधिवत आरोपी की आवाज को टेप किया गया रिश्वत मांग की पुष्टि होने से विधिवत ट्रेप आयोजित किया जाकर दिनांक 16.01.2015 को आरोपी को 5000/- रू. रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। रिश्वत राशि आरोपी के कब्जे से जब्त हुई। प्रकरण में अन्य आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण का अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय इंदौर में प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 27.06.2022 को माननीय संजय कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश इंदौर द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 7. 13(1)डी, 13(2) पीसी.एक्ट 1988 में 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में विपुस्था इंदौर की ओर से श्री जी.पी. घाटिया द्वारा पैरवी की गई।

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।