Crime News Indore – नाबालिग के साथ बलात्कार के 2 समान मामलों में थाना खजराना ने की कार्रवाई, आरोपियों को किया गिरफ्तार  

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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Indore Crime News. प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में महिला अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है वहीं पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से पुलिस ज्यादा सतर्कता से कार्य कर रही है ऐसे ही दो मामले का पटाक्षेप खजराना पुलिस द्वारा किया गया |
पहला मामला कुछ इस तरह है  : 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बहला फुसलाकर किया गलत काम, हुई गर्भवती
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता बालिका उम्र 15 साल निवासी खजराना ने अपने पिता के साथ थाने में रिपोर्ट कि वह सातवीं तक पढ़ी लिखी है तथा करीब 1 साल पूर्व वह मेहंदी सीखने जाती थी, जहां उसकी जान पहचान साहिल पिता आसिफ शेख निवासी बेकरी वाली गली शिव मंदिर के पास मालवा मिल हाल सिल्वर कालोनी इंदौर से हुई जिससे उसकी दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद साहिल ने उसे बोला कि वह उससे प्यार करता है तथा शादी करना चाहता है। साहिल ने बहला फुसलाकर नाबालिग की मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं तथा बोला कि ये बात किसी को मत बताना। उक्त बात उसने अपनी माता पिता को बताई तथा थाने रिपोर्ट हेतु आई। थाना खजराना द्वारा त्वरित कार्यवाही करते आरोपी साहिल शेख को घेराबंदी कर गिरफ्त में लिया गया।
सूत्रों के मुताबिक आरोपी चिकन का व्यवसाय करता है एवं लड़के वालो ने लड़की से चूड़ी देकर सगाई शगुन कर दिया था उसके बाद लड़के ने लड़की को 10000/- रुपए का मोबाइल गिफ्ट किया, फिर मिलना शुरू कर गर्भवती कर दिया |

दूसरा मामला कुछ इस तरह है : 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को अगवा कर बहला  फुसलाकर किया गलत काम।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30 दिसंबर 2021 को फरियादी द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 29 दिसंबर 2021 की सुबह वह काम पर चला गया था तथा शाम 6:00 बजे उसकी पत्नी द्वारा उसे सूचित किया कि उसकी पुत्री शाम 4:00 बजे से बिना बताए घर से कहीं चली गई है तथा वापस नहीं आई है आसपास व पहचान वालों में भी तलाश किया किंतु कोई पता नहीं चला उसे आशंका है, कि कोई अज्ञात बदमाश उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है ऊपर से अपराध धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना खजराना द्वारा त्वरित कार्यवाही करते मुखबिर सूचना पर से अपहर्ता को दस्तयाब किया व आरोपी अर्जुन पिता हेमंत वर्मा उम्र 28 साल निवासी 1943 सुदामा नगर इंदौर को गिरफ्त में लिया गया। अपहर्ता द्वारा अपने बयानो में बताया कि उसके साथ अर्जुन द्वारा उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया, आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई। आरोपी लेडीज टेलर है |
उक्त दोनों कार्यवाही में थाना प्रभारी खजराना दिनेश वर्मा, उनि रामकुमार रघुवंशी, उनि राम बाई वट्टी व टीम की सराहनीय भूमिका रही।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।