Education News – दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी पसंद के किसी भी स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश एवं शिक्षण का अधिकार

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sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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Education News: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 31(1) एवं 31(2) के अनुसार 40 या उससे अधिक प्रतिशत के समस्त दिव्यांग छात्र/छात्राओं को जिनकी आयु 06 से 18 वर्ष तक हो, उन्हे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि ऐसे दिव्यांग छात्र-छात्रा अपने पड़ोस के या अपनी पसंद के किसी भी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते है। उक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 89 के अनुसार अधिनियम की किसी भी धारा के उल्लंघन पर जिम्मेदार व्यक्ति/ संस्था पर राशि पांच लाख रूपये तक के जुर्माना किये जाने का प्रावधान है।
 कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये है कि उक्त अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि इसके तहत् जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को अवगत कराकर दिव्यांग छात्र-छात्राओं के निःशुल्क प्रवेश एवं शिक्षण का परिपालन कराना सुनिश्चित किया जाये।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।