नाम “रिद्धि सिद्धि” और काम “अर्थ सिद्धि”
डॉ. देवेन्द्र मालवीय
Property in Indore। मध्यप्रदेश में रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 आये हुए लगभग 8 साल हो गए लेकिन इंदौर में प्री लॉन्चिंग बुकिंग के करोड़ों रुपयों के गोरख धंधे पर लगाम नहीं लग रही है। इस मामले में मप्र रेरा विभाग और इंदौर प्रशासन की सुस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी रेरा न जाने क्यों कोई बड़ी कार्रवाई करने से बच रहा है।
निष्क्रिय रेरा का फायदा इंदौर के चालाक प्रॉपर्टी प्रमोटर और एजेंट भरपूर उठा रहे हैं और करोड़ों रुपयों के प्री लॉंच के इस खेल को पनाह देते अधिकारी भी साफ़ दिखाई दे रहे हैं। लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी बिल्डर/प्रमोटर और एजेंट नियमों का उल्लंघन कर ज़िम्मेदारों को मुँह चिढ़ाते नज़र आ रहे हैं। दैनिक सद्भावना पाती अख़बार खबरें प्रकाशित कर इंदौर की जनता को जागरुक करने का सतत प्रयास कर रहा है। हमारी ताज़ा पड़ताल में हम “रिद्धि सिद्धि डेवेलपर्स” और उनके एजेंट “एम्पायर रियल एस्टेट” की सच्चाई दिखा रहे हैं।
रिद्धि सिद्धि डेवेलपर्स
रिद्धि सिद्धि डेवेलपर्स के इंदौर में 2 प्रोजेक्ट एनआर ग्रीन्स ग्राम रिंगनोदिया और शाश्वत हिल्स ग्राम जेतपुरा उज्जैन रोड रेरा एप्रूव्ड कॉलोनी है। अधिकतर प्रमोटरों की तरह रिद्धि सिद्धि डेवलपर के नितिन अग्रवाल और तृप्ति जैन भी इन प्रोजेक्ट्स की आड़ में प्री लॉन्चिंग के प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। हालाँकि यह सीधे रूप से न बेचते हुए अपने एजेंट एम्पायर रियल एस्टेट के मार्फ़त भोलेभाले लोगों से कालेधन की उगाई कर रहे हैं।
अन्य प्रमोटरों की तरह यह भी एग्रीमेंट और स्टाम्प पर लिखापढ़ी कर खेल, खेल रहे हैं। हमारी पड़ताल में जुटाए गए तथ्यों के अनुसार उज्जैन रोड पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट मुनीमजी एस्टेट डेवेलप & मार्केटेड बाय शाश्वत ग्रुप इत्यादि, ऐसी संपत्तियों को प्री लॉन्चिंग के नाम पर बेचा जा रहा है जिसका न रेरा रजिस्ट्रेशन है न अन्य जरूरी अनुमतियाँ है। यहां तक कि बाकायदा आवास मेला लगाकर प्री लॉन्चिंग प्लॉट बुकिंग की गई है।
बिल्डर मार्केटिंग कंपनियों के अधीन कार्यरत अपंजीकृत एजेंटों से अपने प्री लॉन्च प्रोजेक्ट की बुकिंग करवा रहे हैं। नियम कानूनों को ताक पर रख ये कंपनियां अनैतिक रूप से कार्य कर रही हैं जबकि रेरा से न तो प्रोजेक्ट अप्रूव है न ही ये एजेंट। (तथ्य अख़बार के पास सुरक्षित हैं)
Empire Real Estate in Indore – एम्पायर रियल एस्टेट
एम्पायर रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन एक साल पहले ही सितम्बर 2022 में हुआ है लेकिन यह फर्म रेरा में कही भी रजिस्टर्ड नहीं है। इसके 2 पार्टनर अनुज कुमार साहू और अजय भमोरिया हैं। पार्टनर अजय भमोरिया काम तो एजेंट का करते हैं लेकिन इनका नाम रेरा की वेबसाइट में प्रमोटर की लिस्ट में दर्ज है, बता दें कि इनका एजेंट की लिस्ट से रजिस्ट्रेशन निरस्त (रिजेक्ट) हो चुका है, देवास जिले के सोनकच्छ तहसील में श्री बालाजी भवरनाथ नाम से इनका अपना प्रोजेक्ट भी है, वहीं पार्टनर अनुज कुमार साहू रेरा में पंजीकृत एजेंट हैं ही नहीं।
एम्पायर की एजेंट तृप्ति दुग्गल का कहना है कि हमारे ओनर अनुज कुमार साहू “15 साल से इंदौर में रियल एस्टेट की कंपनी” लेकर बैठे हैं जबकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन पिछले साल ही हुआ है। अब जब कंपनी और दोनों पार्टनर रेरा में पंजीकृत हैं ही नहीं तो ये एम्पायर रियल एस्टेट किस आधार पर इंदौर में विजय नगर स्थित पॉश बिल्डिंग प्रिंसेस बिज़नेस स्काई पार्क में करोड़ों का लग्जरी ऑफिस खोल दर्जनों छोटे रियल एस्टेट एजेंटों को नौकरी पर रख काम कर रही है? नियमों की जानकारी होने के बावजूद इस कंपनी के मालिक नियम के विरुद्ध प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं जिनकी कोई अनुमतियाँ नहीं आई हैं।
Empire Real Estate in Indore
एजेंट बिंदु शर्मा द्वारा स्वस्तिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया कि अभी सिर्फ कच्ची ज़मीन है फसल लगी हुई जिसका न नक्शा है न टीएंडसीपी और न रेरा। यहाँ तक कि इनके यहाँ काम कर रहे एजेंट तक जिनमें तृप्ति दुग्गल, बिंदु शर्मा, सुरेंद्र जादव एवं अन्य भी रेरा में रजिस्टर्ड एजेंट नहीं है मतलब बिना किसी नियम का पालन कर लोगों को अच्छा रिटर्न मिलने का लालच देकर खुलेआम कालेधन की उगाही की जा रही है। एम्पायर रियल एस्टेट फर्म सिर्फ रिद्धि सिद्धि डेवलपर के प्रोजेक्ट्स ही नहीं बेचती बल्कि अन्य डेवलपर/प्रमोटर के प्रोजेक्ट्स भी बेचती है जिसमें शाश्वत ग्रेंड, शाश्वत कॉरिडोर, रुद्राक्ष आँगन, नक्षत्र कॉरिडोर, ट्यूलिप कॉरिडोर समेत अन्य प्रोजेक्ट्स भी शामिल है।
दैनिक सदभावना पाती अख़बार ने इस सन्दर्भ में रिद्धि सिद्धि डेवेलपर्स और एम्पायर रियल एस्टेट से 6 अक्टूबर 2023 को ईमेल द्वारा कुछ सवाल किये गए थे लेकिन 3 बार रिमाइंडर देने के बावजूद खबर प्रकाशन के पूर्व तक उनके जवाब अप्राप्त है।
रेरा नियम के मुताबिक रेरा में पंजीकृत हुए बिना न तो कोई सम्पति की बुकिंग की जा सकती है, न ही बिना पंजीकरण के कोई एजेंट यह कार्य कर सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो प्रमोटर पर प्रोजेक्ट कास्ट का 10% तक जुर्माना और 3 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है और एजेंट बिना पंजीकरण के कार्य करता हुआ पाए जाता है तो 10000 रुपए प्रतिदिन के मान से / प्रोजेक्ट कास्ट का 5% तक जुर्माना एजेंट पर लगता है एवं 3 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है।