इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन एवं आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रावधान अंतर्गत प्रशासकीय एवं लोकहित में होली (धुलेंडी) के अवसर पर 18 मार्च 2022 शुक्रवार को अपरान्ह 3 बजे तक एवं रंगपंचमी के अवसर पर 22 मार्च 2022 मंगलवार को अपरान्ह 3 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में संपूर्ण जिले में अवस्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकाने, मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों यथा, FL-2, FL-3, FL-4, FL-5, FL-6, FL-7, FL-10A, FL-10B, एम्बी वाईन आउटलेट एवं अन्य समस्त मदिरा केन्द्रों को बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है। शुष्क दिवस की अवधि के दौरान मदिरा के क्रय विक्रय, संग्रहण, परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है।