धुलेंडी व रंगपंचमी पर आधे दिन का शुष्क दिवस घोषित – कलेक्टर

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sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन एवं आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रावधान अंतर्गत प्रशासकीय एवं लोकहित में होली (धुलेंडी) के अवसर पर 18 मार्च 2022 शुक्रवार को अपरान्ह 3 बजे तक एवं रंगपंचमी के अवसर पर 22 मार्च 2022 मंगलवार को अपरान्ह 3 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में संपूर्ण जिले में अवस्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकाने, मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों यथा, FL-2, FL-3, FL-4, FL-5, FL-6, FL-7, FL-10A, FL-10B, एम्बी वाईन आउटलेट एवं अन्य समस्त मदिरा केन्द्रों को बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है। शुष्क दिवस की अवधि के दौरान मदिरा के क्रय विक्रय, संग्रहण, परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।