इन्दौर । कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता वीरेन्द्र सिंह भदौरिया को बुधवार को हुई मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु रणनीति कार्यशाला में अनुपस्थित होने पर निलंबित कर दिया गया है।
अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर ने बताया है कि 27 अप्रैल को आयोजित मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु रणनीति कार्यशाला में स्वास्थ्य कार्यकर्ता वीरेन्द्र सिंह भदौरिया अनुपस्थित रहे। शासन के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बिना सूचना के अनुपस्थित रहना शासकीय सेवकों के लिए वर्जित कार्य की श्रेणी में आता है।
पूर्व में भी वीरेन्द्र सिंह भदौरिया के विरूद्ध कार्य के प्रति कर्तव्य परायण न रहने एवं सन्निष्ठ न रहने की शिकायतें प्राप्त होती रही है। अतः वीरेन्द्र सिंह भदौरिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 1 (1) (क) (ख) (ग), 1(2) (क) (ख) (ग) का उल्लंघन करने के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
वीरेन्द्र सिंह भदौरिया के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। तहसीलदार कनाड़िया सिराज खान को विभागीय जांच अधिकारी एवं जोनल अधिकारी जोन-नंदानगर डॉ. प्रदीप गोयल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। आरोप-पत्र/आधार-पत्र प्रदान किए जाने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।
निलंबन अवधि में वीरेन्द्र सिंह भदौरिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अपर कलेक्टर कार्यालय कक्ष कमांक–103 प्रशासनिक संकुल जिला इन्दौर रहेगा।