इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजनसिंह पर दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली महिला ने पिछले सप्ताह जिला कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाए थे। पीड़िता ने कोर्ट को बताया था कि हरभजन सिंह ने उसके साथ 18 अगस्त 2019 को होटल में दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने पीड़िता के वकील की बहस सुनने के बाद महिला थाने से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।
पीड़िता के वकील यावर खान ने बताया कि सोमवार को इंदौर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दुष्कर्म के परिवाद पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि पीड़ित युवती और होटल मैनेजर के बयान पर यह बात साबित होती है कि होटल में हरभजन सिंह ने ही युवती को बुलाया था। और डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित युवती द्वारा जेल में रहते हुए की गई शिकायत में महिला थाने ने क्या कार्रवाई की है। इसकी स्टेटस रिपोर्ट 24 मार्च तक पेश करने के लिए महिला थाने को दिशा निर्देश दिए गए है।
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पीड़िता ने जिस होटल के कमरे में बलात्कार की बात कही थी। उस होटल के मैनेजर दिनेश के बयान 17 मार्च को दर्ज हो चुके हैं। बयान में मैनेजर ने कहा था हरभजनसिंह ने ही महिला के लिए होटल में कमरा बुक कराया था। दिनेश ने बताया था कि दिनांक 18 अगस्त 2019 को हरभजन सिंह का होटल मे उसके पास फोन आया था। हरभजन सिंह ने कहा था कि कुछ अधिकारी आने वाले हैं। होटल में एक कमरा बुक कर दो। इस पर मैनेजर ने कमरा बुक कर दिया था।
थोड़ी देर बाद एक अन्य युवती के साथ पीड़िता होटल में पहुंची और हरभजन से फोन पर बात कराई। हरभजन ने कमरा लड़कियों को देने की बात कही। इस पर मैनेजर ने कमरा दे दिया। होटल मैनेजर ने कोर्ट के समक्ष बुकिंग रजिस्टर की प्रति भी पेश की। जिसमें हरभजन सिंह द्वारा रूम बुक किए जाने का उल्लेख है।
यह था मामला
धोखाधड़ी और ब्लैकमेल की धारा में 19 सितंबर 2019 को इंदौर के पलासिया थाने में मामला दर्ज किया गया था। कार्रवाई हरभजन सिंह की शिकायत पर की गई थी। इंदौर पुलिस ने गिरोह में शामिल पांच महिलाओं और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया था।
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