MP News – ओबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार को मप्र हाई कोर्ट का बड़ा झटका: जाने क्या कहा

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण मामले में एक झटका दिया है. हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27 % OBC आरक्षण देने पर रोक लगा दी.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण मामले में एक झटका दिया है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27 % OBC आरक्षण देने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा में 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण न दिया जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी.
आपको बताते चलें कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल टीचर्स की भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसी याचिका पर चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने ये आदेश सुनाया.
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई 50% आरक्षण की सीमा को पार करने पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा. अभी तक मध्य प्रदेश में 73 प्रतिशत आरक्षण है. प्रबल प्रताप सिंह और 11 अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने आधा दर्जन याचिकाओं में राज्य में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी थी.
 

कब होगी अगली सुनवाई

बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा 14% से ज्यादा आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती. डबल बेंच ने अपने आदेश में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण ही जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर को अगली सुनवाई के निर्देश दिए हैं.

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