Indore News – शहर में बिना पुलिस की अनुमति के नहीं खुलेंगे ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर- कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र

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शहर में लगातार कई स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार के अड्डे बने इन सेंटर्स में पिछले दिनों पुलिस ने कार्रवाई की थी और अब इन्ही कार्यवाहियों के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नर ने नए आदेश जारी किये हैं।

Indore News. इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब इनसे जुड़े फैसले भी जनता के हित एन सामने आने लगे है, इंदौर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी किए जा रहे हैं। आईपीएस मिश्र ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर कई प्रतिबंध लगाए, जिनमें मकान, दुकान किराए पर देने से पहले संबंधित थानों में जानकारी देने, पेइंग गेस्ट की सूचना अनिवार्य करने के साथ स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले स्टाफ की जानकारी भी आईडी प्रूफ के साथ थानों में देना होगी। यानि अब पुलिस की इजाजत और अनुमति के बिना शहर में स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर नहीं खुल सकते है।

गौरतलब है, शहर में लगातार कई स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार के अड्डे बने इन सेंटर्स में पिछले दिनों पुलिस ने कार्रवाई की थी और अब इन्ही कार्यवाहियों के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नर ने नए आदेश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ की जानकारी थानों पर देना होगी।

पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने ये प्रतिबंध भी लगाए


पुलिस कमिश्नर आदेश में अब इंदौर में धारा 144 के तहत जारी एक प्रतिबंधात्मक आदेश में राजनीतिक दल, धार्मिक और सामाजिक संगठनों पर भी बिना सूचना और अनुमति के धरने, प्रदर्शन, रैली सभाओं पर रोक लगाई गई है। किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, जिस पर भडक़ाऊ भाषा या किसी जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे लिखे हों, उनका प्रकाशन भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही नाइट्राजेपाम, क्लोनोजेपाम सहित इस श्रेणी की तमाम नींद और ट्रंक्वेलाइजर श्रेणी की दवाइयां मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टरी पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी। स्टोर संचालकों को उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। इन दवाओं का उपयोग जघन्य अपराध के पहले अपराधी करते हैं। इसी तरह गर्भपात व गर्भ समापन से संबंधित औषधियों का भी खुला विक्रय नहीं होगा। वह भी डॉक्टरी पर्चे के आधार पर ही किया जा सकेगा। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी किए गए ये प्रतिबंधात्मक आदेश 17 मार्च तक लागू रहेंगे, जो आज से ही पूरे शहर में लागू हो गए हैं। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी व घर-घर जाकर पार्सल देने वालों की जानकारी भी थानों पर देना अनिवार्य किया गया है। नियमों की अवहेलना या उल्लंघन करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

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