अभियान के तहत 5 गुना पैनल्टी एवं व्यवसायिक उपयोग का टैक्स वसूला जाएगा
इंदौर। शहर में आवासीय संपत्तियों का व्यवसायिक उपयोग करने वालों पर नगर निगम लगाम कसने की तैयारी कर रहा है। इसके चलते ऐसे संपत्ति स्वामी जो आवासीय संपत्तियों का व्यवसायिक उपयोग करते पाए जाएंगे उन पर संपत्ति कर की 5 गुना पेनल्टी एवं व्यवसायिक उपयोग का टैक्स वसूला जाएगा।
निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान जीआई सर्वे में कई संपतियां आवासीय दर्ज होकर मौके पर व्यावसायिक पाई गई हैं। ऐसे संपतिधारक भी मिले हैं जिनका मौके पर अधिक क्षेत्रफल है और कम संपति कर जमा किया जा रहा है। साथ ही कई ऐसे भी लोग हैं जिनके द्वारा संपतिकर का खाता ही नही खुलवाया गया है। ऐसे संपतिधारको के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। ऐसे करदाताओ से टैक्स जमा करवाने व कर के अंतर की राशि का 5 गुना पै लगाने के निर्देश दिये गए खाली प्लॉट जिनका टैक्स जमा नहीं किया गया है, उनपर जब्ती, कुर्की के बोर्ड लगाकर वसूली की जाएगी। संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा वसूली की कार्रवाई नहीं करने पर अनुशात्मक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये।
आयुक्त पाल शहर के ऐसे भवन स्वामी जिन्होंने निगम के राजस्व विभाग द्वारा बार-बार नोटिस जारी करने के पश्चात भी बकाया कर जमा नही किया है के विरूद्ध अभियान चलाकर जब्ती कुर्की की प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश सभी सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलेक्टर को दिए हैं। आयुक्त द्वारा समस्त सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलेक्टर को अपने-अपने जोन में बकायादारो की सूची अनुसार प्रभावी वसूली की कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरतने की हिदायत भी दी गई है । लक्ष्य के मुताबिक वसूली नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।


