Indore News. दुकानों के बाहर सामान रखने या प्रदर्शित करने वालों की अब खैर नहीं। इन पर धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
गली, मोहल्लों मेनरोड जहां देखों वहां सड़कों को व्यापारी स्टापर बोर्ड रखकर या अपना सामान प्रदर्शित कर यातायात में व्यवधान डालते हैं। ऐसे व्यापारियेां के खिलाफ अब यातायात पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त अजीतसिंह चौहान, प्रभारी थानेदार जागृति बिसेन, मनीष डावर, सहायत पुलिस आयुक्त हरिसिंह रघुवंशी झोन 4 में निरीक्षक रामकुमार सूबेदार अशोक भार्गव के साथ कार्रवाई करेंगे। मालगंज यशवंत रोड, राजवाड़ा, मरीमाता, बाणगंगा, उज्जैन रोड के बाणगंगा पुल तक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पूरे शहर में चलाई जाएगी। बाएं मोड़ रोककर खड़े रहने वाले वाहन ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा, दुपहिया पर भी कार्रवाई की जाएगी।

