इंदौर | ई-कॉमर्स कंपनी के जरिये जहर सहित आपत्तिजनक सामान बेचे जाने के मामले में शुक्रवार को अमेजॉन कंपनी के वकील नितिन जोशी कलेक्टोरेट स्थित एएसपी राजेश व्यास के ऑफिस में पहुंचे। उनका कहना था कि सामान की डिलीवरी करने वाली कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया है।
इसलिए उन्हें बैन भी किया है। साथ ही जानलेवा, घातक, आपत्तिजनक और गैरकानूनी सामानों की लिस्टिंग कर हटाया जा रहा है।
वकील ने एएसपी से लोधा कॉलोनी में रहने वाले आदित्य वर्मा की आत्महत्या के बारे में भी बात की। एएसपी के अनुसार 29 जुलाई को आदित्य की जहर से मौत हो गई थी।
जहर भेजने वाली पुणे की कंपनी से कृषि का सामान बेचने का था करार: वकील
वकील के मुताबिक, अमेजॉन ने जांच में पाया आदित्य को पुणे की भाग्यश्री एग्रीकल्चर कंपनी ने सल्फास भेजी थी, जबकि कंपनी से कृषि का सामान बेचने का करार था। घटना के बाद कंपनी को बैन कर दिया गया।
जांच के बाद अब पुलिस केस दर्ज करेगी तो पुणे की कंपनी भी आरोपी बनेगी। वकील ने बताया अमेजॉन सिर्फ सामान की डिलीवरी करती है, जबकि माल भेजने वाली कंपनी से उसका लेना-देना नहीं रहता है।