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गौरतलब है कि इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा को लगातार शिकायत मिल रही थी कि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर आदि के जरिये असामाजिक तत्वों द्वारा गलत कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी वही धारा 188 के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।पुलिस कमिश्नर इंदौर के आदेश के बाद आपत्तिजनक पोस्ट करने वालो और उस पर कमेंट्स वालो की शामत आ गई है लिहाजा, ऐसे लोग होशियार हो जाये जो वैमनस्यता फैलाते है।
इंदौर पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Indore News. सोशल मीडिया आधुनिक और डिजिटल भारत की जरूरत है लेकिन कई बार सोशल मीडिया के चलते ही बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। जैसे किसी पोस्ट पर ऐसे आपत्तिजनक और भड़काऊ कमेंट्स जो समाज में अचानक से वैमनस्यता बढ़ा देते हैं। ऐसे में इंदौर में कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक ऐसा बड़ा बयान दिया है जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट्स करने वालों की खैर नहीं होगी। उन पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा।
दरअसल, इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारि मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है जिसमें धारा 144 के तहत अब सोशल मीडिया, व्हाट्स एप, फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना यूजर्स को महंगा पड़ सकता है वहीं व्हाट्स एप पर तो ग्रुप एडमिन को भी आरोपी बनाया जायेगा।