Indore News – नगर निगम की सख्त हिदायत : सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर लगेगा एक लाख रुपए जुर्माना

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Indore Hindi News. सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल के डिस्पोजल और कैरी बैग पर पूर्णत: प्रतिबंध लग गया है। इसको लेकर प्लास्टिक डिस्ट्रीब्यूटरों, डीलरों, उत्पादकों और विक्रेताओं को नगर निगम ने हिदायत दी है कि अगर 1 अगस्त के बाद इनका विक्रय व उत्पादन हुआ तो तगड़ा जुर्माना लगेगा। 100 रुपए से 1 लाख रुपए तक यह जुर्माना होगा। इसके अलावा निगम प्रतिबंधित प्लास्टिक के विकल्प को लेकर मेला भी लगाएगा।

भारत सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के डिस्पोजल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें प्लास्टिक प्लेट, ग्लास, स्ट्रॉ, चम्मच, कांटे, कप, प्लास्टिक पैकिंग आयटम, प्लास्टिक के आमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी और आईस्क्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल के साथ अन्य वस्तुएं शामिल हैं। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, परिवहन, संग्रहण, वितरण, ब्रिकी और उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में अवगत कराने के लिए निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने एक बैठक सिटी बस ऑफिस में रखी।

शहर के डीलर, विक्रेताओं और व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ यह बैठक रखी गई। इसमें निगमायुक्त पाल ने सभी को अवगत कराया कि 1 अगस्त के बाद प्रतिबंधित इन वस्तुओं का शहर में उत्पादन और विक्रय हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके चलते 100 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। इससे बचने के लिए तत्काल प्रतिबंधित वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय बंद कर दिया जाए। बैठक के दौरान इन प्रतिबंधित वस्तुओं के विकल्प को लेकर चर्चा की गई। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक के विकल्प को लेकर मेला लगाने का फैसला लिया गया। बैठक के दौरान स्टिक डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, उत्पादक और विक्रेताओं की समस्याओं पर भी चर्चा की गई।

स्टॉक के लिए गठित होगी कमेटी

बैठक के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, उत्पादक और विक्रेताओं ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में जारी गाइड लाइन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक क्लीयर किया गया है। प्लास्टिक कोटेड पेपर ग्लास, प्लेट व कप जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं इसकी जानकारी के अभाव में हमारे पास स्टॉक रखा है। इसका क्या करें। इस पर निगमायुक्त पाल ने प्लास्टिक के डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की कमेटी गठन करने का फैसला लिया। यह कमेटी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व निगम अफसरों के साथ चर्चा कर व्यापारियों के पास रखे स्टॉक के निराकरण के संबंध में निर्णय लेगी। यह कमेटी आने वाले दिनों में सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम की विभिन्न श्रेणियों के साथ ही प्लास्टिक के विकल्प के संबंध में बैठक कर निर्णय करेंगी ताकि शीघ्र ही सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित आयटम के शहर में संग्रहण, परिवहन, विक्रय पर रोक लगाई जा सके।

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।