इंदौर हाई कोर्ट ने कलेक्टर, निगमायुक्त को नोटिस जारी किया, मांगा जवाब
हाई कोर्ट इंदौर ने क्लर्क कॉलोनी व इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स को लेकर नगरीय प्रशासन, गृह विभाग, जिला कलेक्टर व निगमायुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जवाब देने के निर्देश दिए कि क्यों न क्लर्क कालोनी व इलेक्ट्रानिक कॉम्प्लेक्स को अवैध घोषित कर दिया जाए।
कोर्ट ने नोटिस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किया। याचिका में कहा गया है कि क्लर्क कालोनी व इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में तत्कालीन अधिकारियों ने साठगांठ कर कॉलोनाईजर को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से फर्जी शपथपत्र प्राप्त कर बिना मौका निरीक्षण किए विकास पूर्ण मान कर भूखंडों को बंधक से मुक्त कर दिया। कमजोर आय वर्ग को मिलने वाला हिस्सा भी कॉलोनाईजर ने बेच दिया। उपायुक्त सहकारिता ने भी जांच में गड़बड़ी की बात स्वीकारी थी। इससे शासन को बेशकीमती जमीनों के राजस्व की हानि उठाना पड़ रही है। रहवासियों की शिकायत के बावजूद कॉलोनाइजर द्वारा विकास नहीं किया गया।
याचिका एडवोकेट मनीष यादव और अदिति यादव के जरिए दायर हुई है। गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।