Indore Property News – बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के ब्रोकर नहीं कर सकते काम

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sadbhawnapaati
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जो कहा वो किया : डायरी के गोरखधंधे में ब्रोकर के खिलाफ पहला केस दर्ज
Indore Property News. इंदौर के जमीन कारोबार में आई तेजी के साथ शहर में पनपे डायरी माफिया पर नकेल डालने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर पहली एफआईआर एरोड्रम थाने में दो आरोपियों पर दर्ज की गई है। इसमें से ब्रोकर प्रवीण अजमेरा के मकान को तोड़ने की कार्रवाई भी शनिवार की की जाएगी। इसके साथ ही उन प्रॉपर्टी बोकर्स यानी दलालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो भूखंड या फ्लैट दिलाने के नाम पर जनता को ठगते आये हैं।
अजमेरा ने छोटा बांगड़दा में पहले से रजिस्टर्ड भूखंड दूसरे को बिकवा दिया
दलाल प्रवीण अजमेरा के खिलाफ कलेक्टर ने थाना एरोड्रम पर एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रवीण अजमेरा ने छोटा बांगड़दा स्थित राजश्री नगर कॉलोनी का एक भूखंड विजय वर्मा और अजय वर्मा को बिकवा दिया जबकि यह भूखंड पंकज पाटोदी के नाम पर रजिस्टर्ड था। प्रवीण अजमेरा ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर इस भूखंड की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से करवा दी और 40 लाख की राशि की ठगी की। विजय वर्मा के बेटे जय वर्मा ने पिछले दिनों प्रशासन को शिकायत की जिसमें बताया गया कि मौके पर उसे भूखंड उपलब्ध नहीं हुआ और उस भूखंड पर किसी और का कब्जा है। जब प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच करवाई और रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री की डिटेल निकलवाई तो दस्तावेजों के आधार पर पता चला कि प्रवीण अजमेरा ने जो रजिस्ट्री करवाई वह पूरी तरह से फर्जी है। अजमेरा ने 1500 वर्ग फीट के प्लाट को दो टुकड़ों में बेचते हुए दो लोगों को फर्जी रजिस्ट्री करवा दी थी। कलेक्टर ने जय वर्मा की शिकायत पर प्रवीण अजमेरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए।  शनिवार को नगर निगम का अमला एरोड्रम रोड स्थित प्रवीण अजमेरा के मकान को भी जमींदोज करेगा। पिछले दिनों प्रवीण अजमेरा और उसके बेटे का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दोनों बाप-बेटे बीच सड़क पर एक गरीब व्यक्ति को बेरहमी से पीट रहे थे।
कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का केस दर्ज
फरियादी जय पिता स्व विजय वर्मा उम्र 28 निवासी 47, अंजनी नगर एरोड्रम रोड ने आरोपी अशोक पिता गोवर्धन कुचेरिया नि. 49-72 जूना राज मोहल्ला गली नं एक-दो तथा प्रवीण पिता बाबूलाल अजमेरा नि 16 राजश्री नगर इंदौर के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। एरोड्रम पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471.34 भादवि में प्रकरण दर्ज किया है।
रेरा रजिस्ट्रेशन बाद ही कर सकते हैं ब्रोकरी: कलेक्टर
कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा आमजन से विश्वासघात करने वाले डायरी माफिया के साथ दलालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा नियमानुसार सभी को रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, उसके बाद ही ब्रोकर का काम कर सकते हैं।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।