Indore Top News – धोखाधड़ी की ‘प्रगति’ पर कलेक्टर की रोक

By
sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
2 Min Read

अवैध कॉलोनी ‘प्रगति पार्क’ के भूमि विक्रेताओं को कलेक्टर ने किया तलब

इन्दौर। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा भिचौली मर्दाना के मुख्य मार्ग पर स्थित अवैध कॉलोनी प्रगति पार्क के भूमि विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिस अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मिचौली हप्सी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में पाया गया था की भिचौली मर्दाना के मुख्य मार्ग पर पक्की कांक्रीट रोड निर्माण कर छोटे-छोटे भूखण्ड काटकर अवैध कॉलोनी प्रगति पार्क का निर्माण किया गया है।

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 95 की उपधारा के साथ पठित धारा 61-क से 61-ड के तहत बनाये गये मध्य प्रदेश शासन (रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनाइजर टर्म्स एंड कंडीशन रूल 1999 एवं 2014) अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में काटकर यदि विक्रय करता है तो ऐसा व्यक्ति या संस्था कॉलोनाइजर की परिभाषा में आयेगा।
अतः ऐसे व्यक्ति या संस्था को कॉलोनाइजर के रूप में रजिस्टर होना आवश्यक है। किन्तु मौके पर भूमि स्वामियों ने बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ऐसे भूखण्ड काटकर बेचे है।
संबंधित भूमि विक्रेताओं द्वारा मौके पर पक्का कांक्रीट रोड निर्माण कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है जिनकी न तो नियमानुसार अनुमति ली गई है और न ही रजिस्ट्रेशन ऑफ कालोनाइजर टर्म्स एंड कंडीशन रूल 1999 एवं 2014 की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जो कि शासकीय नियमों के उल्लंघन एवं धोखाधड़ी एवं अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है।

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा सभी संबंधित भूमि विक्रेताओं को उक्त जांच के संबंध में 31 अगस्त को प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय में स्वयं समक्ष में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए है कि क्योंकि उक्त प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है इसलिए वर्णित भूमि के संबंध में प्राप्त किसी भी प्रतिवेदन पर बिना कलेक्टर के अभिमत के अनुमति प्रदान ना की जाए।

Share This Article
Follow:
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।