CNG-PNG होगी महंगी, घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतों में दोगुनी बढ़ोतरी,टैक्स से भी जानें आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर
देश. सीएनजी से लेकर पीएनजी महंगा हो सकता है. क्योंकि घरेलू गैस के दामों में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है.
1 अप्रैल 2022 से घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़कर 6.10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू हो गई है. नई कीमत 1 अप्रैल से छह महीने के लिए लागू रहेगी. फिलहाल घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत 2.9 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है.
इसके अलावा, सरकार ने प्राकृतिक गैस की कीमतों को गहरे क्षेत्रों से बढ़ाकर 9.92 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू कर दिया है.
गैस के दाम बढ़ने से अप्रैल महीने से आपके लिए रसोई में खाना पकाना से लेकर बिजली और ट्रांसपोर्ट पर होने वाले खर्च बढ़ने वाला है.
दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्राकृतिक गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी के चलते गैस की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
दरअसल कोविड महामारी के बाद गैस की मांग बढ़ी है लेकिन उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ा है जिसके चलते गैस के दाम बढ़े हैं.
घरेलू इंडस्ट्री इम्पोर्टेड एलएनजी के लिए वैसे ही ज्यादा कीमत अदा कर रही है जिसकी कीमत क्रूड ऑयल से जुड़ा है. महंगे एलएनजी ने रिफाइनरी और पावर कंपनियों को परेशान कर रखा है.
हर छह महीने पर अप्रैल और अक्टूबर महीने में गैस के दामों की समीक्षा की जाती है. प्राकृतिक गैस कीमतें 2.9 डॉलर प्रति यूनिट से बढ़कर 6.1 डॉलर प्रति यूनिट हो गई है.
आपको बता दें अगर प्राकृतिक गैस के दाम एक डॉलर बढ़ता है तो सीएनजी के दाम 4.5 रुपये प्रति किलो तक बढ़ जाते हैं.
इस प्रकार सीएनजी के दामों में 15 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो सकती है. तो बिजली से लेकर घरों में सप्लाई की जाने वाली पीएनजी के दाम भी बढ़ जायेंगे. सरकार पर फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल के खर्च का बोझ भी बढ़ जाएगा.
टैक्स आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा भारी
एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू होने वाला है। इसके साथ ही सरकार पीएफ खाते पर टैक्स, डाकघर की बचत योजनाओं, म्यूचुअल फंड निवेश, जीएसटी, म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है।
पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए टैक्स छूट के नियम भी बदल रहे हैं। इन सभी बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
पीएफ खाते पर टैक्स
एक अप्रैल से मौजूदा पीएफ खाते को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक, पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक के योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा।
जीएसटी ई-चालान
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। पहले यह सीमा 50 करोड़ रुपये थी। जीएसटी का नया नियम एक अप्रैल से लागू हो रहा है।
म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च से चेक-डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान सुविधा बंद कर रहा है। एक अप्रैल से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए यूपीआई या नेटबैंकिंग से ही भुगतान करना होगा।
डाकघर के नियम
डाकघर की छोटी बचत योजनाओं से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस मासिक इनकम स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता और टर्म डिपॉजिट खाते पर मिलने वाला ब्याज सीधे खाते में आएगा। ब्याज अब नकद नहीं मिलेगा। इसलिए एक अप्रैल से डाकघर में बचत खाता या बैंक खाता खोलना होगा।
मकान खरीदारों को झटका
पहली बार मकान खरीदने वालों को एक अप्रैल से 80ईईए का लाभ नहीं मिलेगा। बजट-2021 में इस धारा के तहत टैक्स छूट को 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। इसके मुताबिक, मकान की कीमत 45 लाख से कम है तो होम लोन ब्याज भुगतान में 1.50 लाख तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। अब यह सुविधा नहीं मिलेगी।
विशेष एफडी योजना
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक ने विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) योजना शुरू की थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा फायदा मिलता है। हालांकि, एचडीएफसी बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा एक अप्रैल से यह योजना बंद कर सकते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी टैक्स
एक अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स नियम भी बदल सकते हैं। वित्तमंत्री ने कहा था कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30% टैक्स लगेगा, अगर उसे बेचने पर फायदा होता है। इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचेगा, उसकी बिक्री का एक फीसदी टीडीएस कटेगा।
एक्सिस बैंक और पीएनबी
एक्सिस बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है। बैंक ने निशुल्क नकद निकासी की निर्धारित सीमा को भी बदलकर चार बार या 1.5 लाख रुपये कर दिया है।
उधर, पीएनबी 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) नियम लागू कर रहा है। इसके तहत 10 लाख और इससे अधिक राशि के चेक के लिए सत्यापन जरूरी होगा।
पीएम किसान : 22 मई तक ई-केवाईसी कराने की छूट
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए देश के करोड़ों किसान 22 मई, 2022 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अभी इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी। किसान पोर्टल के जरिये ई-केवाईसी कर सकेंगे।
इसके लिए राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इस योजना के तहत सरकार ने अब तक 10 बार किसानों के खाते में पैसा भेजा है।
11वीं किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते तक किसानों के खाते में आएगी। योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद देती है।