बिल्डिंग परमिशन शाखा में बड़े पैमाने पर अटके नक्शे, नए निर्माण पर सोलर पैनल अनिवार्य का आदेश हो सकता है जारी

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इंदौर । लॉक डाउन के साथ ही अब फिर से अगले महीने से कामकाज की शुरुआत हो सकती है लेकिन इसी कड़ी में बड़े पैमाने पर डीसीआर सेल में अटके नक्शो का भी निराकरण होने की प्रबल संभावना है । हालांकि इसमें यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि नई बिल्डिंग की अनुमति के दौरान वाटर हार्वेस्टिंग के साथ-साथ सोलर प्लांट भी लगाया जा सकता है।

बताया जाता है कि शहर में नई बिल्डिंग के निर्माण की अनुमति के मामले में जल्द ही एक सोलर पैनल अनिवार्य का नया आदेश जारी होने वाला है। इसके लिए पिछले दिनों नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा भी कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। अब तीन मंजिला या उससे अधिक ऊंचाई इमारत की मंजूरी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो अभी अनिवार्य है लेकिन सोलर पैनल लगवाना भी अनिवार्य होगा। शहर में सरकारी और निजी बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाने का प्रोजेक्ट का काम एक तरह से ठप हो गया है, क्योंकि यह पहले अनिवार्य तो नहीं था परंतु कई सरकारी व गैर सरकारी बिल्डिंगों में सोलर पैनल सौर ऊर्जा लगाना शुरू भी हो गया था ।

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सरकार की ओर से भी इसका लक्ष्य दिया गया था लेकिन शहर के अधिकतर सरकारी भवनों में तो सोलर पैनल लगे और नगर निगम की छत पर भी सोलर पैनल लगाने का काम है लेकिन सरकारी बिल्डिंगों का अलावा प्राइवेट भवनों की अनुमति के लिए जब बिल्डिंग परमिशन शाखा द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं तो उसमें यह अनिवार्य किया होगा। इसको लेकर पिछले दिनों नगर निगम के पूर्व अपर आयुक्त और वर्तमान दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के साथ-साथ निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल व अन्य अफसरों की बैठक हुई थी परंतु लॉकडाउन के चलते यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। अभी की स्थिति में नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा में बड़े पैमाने पर कई नक्शे अटके हुए हैं और जो नई बिल्डिंग के नक्शे स्वीकृत होंगे उसमें यह अनिवार्य किया जा रहा है। इससे बिजली की बचत भी होगी और सौर ऊर्जा से बिजली मिलेगी और लाभ होने के आसार हैं।

बिल्डिंग परमिशन शाखा के सिटी प्लानर विष्णु खरे ने बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग तो सभी बिल्डिंग में मकानों के लिए अनिवार्य है लेकिन सौर ऊर्जा के अभी आदेश हमारे पास नहीं आए हैं और अगर आदेश आते हैं तो हम लोग पालन करवाएंगे और इसके बाद ही नक्शे मंजूर हो सकेंगे यह निर्देश भी हम देंगे। फिलहाल इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है।

निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल से मोबाइल पर संपर्क का प्रयास किया परंतु फोन रिसीव नहीं किया गया ।

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।