Sadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News TodaySadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News Today
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर
  • देश
  • नागरिक पत्रकारिता
    • विडियो – एआई (AI) पर खबर बनाना सीखें और सबमिट करें
    • Register
    • Login
    • पोस्ट सबमिट करें
Search
  • अर्थव्यवस्था / बाजार
  • About Us
  • Contact Us
  • FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
  • technology
  • E-Paper
  • Digital Connect
  • बॉलीवुड
  • शिक्षा
  • अपराध
  • नियम और शर्तें
© 2025 Sadbhawna Paati News. All Rights Reserved.
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Sadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News TodaySadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News Today
  • होम
  • नागरिक पत्रकारिता
Search
  • होम
  • देश
  • अंतरराष्ट्रीय
  • प्रशासन
  • राजनीति
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर
    • Indore Latest News
    • Indore News In Hindi
  • नागरिक पत्रकारिता
    • Register
    • Login
    • पोस्ट सबमिट करें
    • Password Reset
  • अपराध
    • Indore Crime News
    • Latest Crime News
  • अर्थव्यवस्था / बाजार
  • कोर्ट / कानून
  • शिक्षा
  • बॉलीवुड
    • फैशन
  • खेल
  • स्वास्थ्य
  • फूड
  • संपादकीय
    • लेख
    • विचार
  • विशेषज्ञ / सलाह
  • रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर
  • ग्रामीण / कृषि / पशुपाती
  • धर्म / संस्कृति
  • पर्यावरण
  • पाठक पत्र
  • फोटो फीचर
  • यात्रा और पर्यटन
  • साक्षात्कार
  • Digital Connect
  • विज्ञापन
  • कविता
  • व्यंग्य / कार्टून
  • सिविक बीट
  • शिकायत
    • समाधान
  • About Us
  • Contact Us
  • FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
  • नियम और शर्तें
  • शिकायत/आपत्ति दर्ज करें
  • अन्य
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर
  • देश
  • नागरिक पत्रकारिता
© 2025 Sadbhawna Paati News. All Rights Reserved.
Sadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News Today > Dr. Devendra > रेंगता रेरा फलते-फूलते एजेंट, कानून के पालन में फिसड्डी हुआ मध्यप्रदेश रेरा
Dr. Devendraमध्य प्रदेश

रेंगता रेरा फलते-फूलते एजेंट, कानून के पालन में फिसड्डी हुआ मध्यप्रदेश रेरा

Last updated: September 21, 2023 9:18 pm
By
sadbhawnapaati
Bysadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
Follow:
10 Min Read
Indore News in Hindi
SHARE

Contents
अधिनियम के मुताबिक कौन होते हैं एजेंट, ब्रोकर या दलाल –ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर बिना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कारोबार –नियम यह है कि केवल पंजीकृत एजेंट ही पंजीकृत संपत्ति का सौदा कर सकता है –कैसे होता है रजिस्ट्रेशन –मप्र में नहीं है पंजीकरण पूर्व ट्रेनिंग का नियम –पंजीकृत एजेंटो ने भी नहीं दिया ब्योरा –अपंजीकृत एजेंट से धोखेबाजी और काले धन का उपयोग बढ़ रहा –RERA एजेंट के गैर-पंजीकरण और उल्लंघन के लिए जुर्माना

कुल 1099 एजेंट पंजीकृत 330 का नहीं हुआ रिन्यूअल

डॉ. देवेंद्र मालवीय

Madhya Pradesh Rera News। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का गठन रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित और प्रबंधित करने के उद्देश से किया गया, यह परियोजनाओं, कार्यों, एजेंटों के कर्तव्यों के पंजीकरण से संबंधित है। रियल एस्टेट की खरीद-फरोख्त में प्रॉपर्टी डीलर अहम कड़ी है। रेरा के मुताबिक ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना है इसलिए प्रॉपर्टी डीलर या एजेंट अब रेरा के दायरे में है। हर प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके विजिटिंग कार्ड एवं प्रतिष्ठान के बाहर रेरा नंबर अंकित करना आवश्यक है।

अधिनियम के मुताबिक कौन होते हैं एजेंट, ब्रोकर या दलाल –

RERA अधिनियम के अनुसार, ‘रियल एस्टेट एजेंट’ का अर्थ वह व्यक्ति है जो सेवाओं के लिए पारिश्रमिक शुल्क चाहे वह कमीशन के रूप में हो या अन्य प्राप्त करता है, जो परिचय देता है, किसी भी माध्यम से, संभावित खरीदार और विक्रेता, इसमें संपत्ति डीलर, दलाल, बिचौलिए, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं या किसी भी प्रकार की बिक्री गतिविधि का हिस्सा हो शामिल हैं।

ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर बिना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कारोबार –

सर्वे के मुताबिक मप्र में ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर बगैर रजिस्ट्रेशन के कारोबार कर रहे हैं। इससे प्रॉपर्टी के कारोबार में लोगों को ठगे जाने की आशंकाएं ज्यादा रहती है। बाजार अपंजीकृत एजेंटों के साथ फल-फूल रहा है, बिना किसी नैतिकता, व्यावसायिकता और नियमों के काम किए जा रहे है, हर तरफ असुरक्षित माहोल है। एजेंटों के पंजीकरण को लेकर सरकार और मप्र रेरा सुस्त है, अपंजीकृत एजेंट के लिए ठोस कदम नहीं उठाये गए। अधिकारी इसे जनमानस और रियल स्टेट से जुड़े लोगों के बीच क्रियान्वयन करने में अब तक फिसड्डी साबित हुए हैं। रेरा इस पर नियंत्रण कब करेगा यह देखना होगा।

नियम यह है कि केवल पंजीकृत एजेंट ही पंजीकृत संपत्ति का सौदा कर सकता है –

धारा 3 (रियल एस्टेट प्राधिकरण के साथ अचल संपत्ति परियोजनाओं का पूर्व पंजीकरण) के तहत कोई भी एजेंट खुद को पंजीकृत कराए बिना कोई बिक्री नहीं कर सकता, साथ ही पंजीकृत एजेंट केवल रेरा पंजीकृत प्रोजेक्ट ही बेच सकता है।

मप्र में रेरा पंजीकृत एजेंट्स की स्तिथि-

मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट https://www.rera.mp.gov.in/ के मुताबिक खबर लिखे जाने तक पंजीकृत एजेंट्स की संख्या 1099 है। दैनिक सदभावना पाती ने पुराने आंकड़ों को खोजकर पाया कि 327 ऐसे एजेंट्स है जिनका पंजीकरण समाप्त हो गया है और मप्र रेरा उनका रिन्यूअल नहीं कर रहा है जबकि इनमे से अधिकतर एजेंट्स लगातार निर्बाध रूप से ब्रोकर का काम कर रहे है जो कि अनेतिक है। दैनिक सदभावना पाती ने इन 327 एजेंट्स से संपर्क किया तो लगभग 40 एजेंट्स ने रिप्लाई कर अपना पक्ष दिया, ज्यादातर एजेंट्स ने जवाब देना भी उचित नहीं समझा। कुछ एजेंट्स के मुताबिक उन्होंने अपने सीए के माध्यम से आवेदन किया है पर रेरा रिन्यू नहीं कर रहा है।

मप्र में रेरा पंजीकृत एजेंट्स की स्तिथि
शहर  पंजीकृत एजेंट्स 
ग्वालियर 6
जबलपुर 14
भोपाल 59
अन्य जिले   54
इंदौर 966
कुल 1099
हकीकत यह है कि इन चार बड़े शहरों में ही लाखों की संख्या में अपंजीकृत एजेंट निडरता से काम कर रहे है। मप्र रेरा के अधिकारियों द्वारा इन पर कभी सक्ती नहीं बरती गई और न ही इसे लेकर जागरूकता के प्रोग्राम चलाए गए।

कैसे होता है रजिस्ट्रेशन –

रेरा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के आप्शन में जाकर एजेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करके नियमों को पढ़कर आगे बढे, यहाँ चार आप्शन है; इंडिविजुअल, कंपनी, प्रोप्रराइटर शिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। आप अपनी केटेगरी सलेक्ट कर निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म भर सकते है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब इंडिविजुअल फॉर्म भरा जाता है तो इनके लिए एक शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसके अनुसार 3 मुख्य नियम है..
1. यह कि में स्वयं रियल इस्टेट एजेंट (ब्रोकर का) कार्य करता हूँ। मेरे साथ अन्य व्यक्ति/ कर्मचारी कार्य नहीं करते है। 
2. यह कि रियल इस्टेट एजेंट का मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य मेरी आय का प्राथमिक स्त्रोत नहीं है।
3. यह कि रियल इस्टेट एजेंट के कार्य हेतु मेरा पृथक से कार्यालय नही है और इसे मै निवास से करता हूँ।
जबकि इसके उलट अधिकतर पंजीकृत एजेंट अपना कार्पोरेट ऑफिस चला रहे है जहाँ सेंकडों की तादाद में अपंजीकृत एजेंट इनके हाथ के नीचे काम कर रहे है। वहीँ इस पंजीकरण में रेरा की खामी है कि एजेंट के पजीकरण से पूर्व इनका पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस केसों की जानकारी नहीं ली जा रही है जिस कारण अपराधी किस्म के व्यक्ति की इसमें पंजीकृत होने की सम्भावना है।

मप्र में नहीं है पंजीकरण पूर्व ट्रेनिंग का नियम –

महाराष्ट्र में रेरा एजेंट पंजीकरण के पूर्व 20 दिन की ट्रेनिंग का प्रावधान लागू किया गया है, ट्रेनिंग उपरांत परीक्षा में पास होने पर ही पंजीकरण किया जाता है मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नियम शासन द्वारा लागू नहीं किया गया है जिससे अप्रशिक्षित और अयोग्य एजेंट पंजीकृत हो रहे है जो न तो नियम जानते है और न रेरा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फिट बैठते है।

पंजीकृत एजेंटो ने भी नहीं दिया ब्योरा –

नियम अनुसार पंजीकृत एजेंटो को वार्षिक ब्यौरा देना होता है जिसमें उनके द्वारा कितनी संपत्ति बेची गई, किसको बेची गई, किस प्रमोटर की बेची गई, आदि जानकारी देना होती है, पर इस नियम का क्रियान्वयन भी रेरा द्वारा नहीं करवाया गया। अधिकतर एजेंट ने ब्यौरा नहीं दिया जिसके कारण संपत्ति बिक्री के सही आंकड़े सामने नहीं आये।

अपंजीकृत एजेंट से धोखेबाजी और काले धन का उपयोग बढ़ रहा –

ऐसे एजेंट का कोई रिकॉर्ड शासकीय दफ्तर में नहीं होता जिसके कारण धोखेबाजी की संभावना बढ़ जाती है, यह अपंजीकृत एजेंट सरकार को राजस्व हानि तो दे ही रहे हैं साथ ही इनका ऑडिट नहीं होने से शहरों में डायरियों पर माल बिक रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड ना सरकार के पास है और ना अन्य विभागों में। ऐसे अपंजीकृत एजेंट इस इंडस्ट्री को दीमग की तरह चाट रहे हैं।
कुछ सफेद पोष प्रमोटर जिनके कुछ प्रोजेक्ट तो रेरा में अप्रूव है पर ज्यादातर प्रोजेक्ट बिना रेरा अप्रूव होकर डायरियों पर बेचे जा रहे हैं ऐसे प्रमोटर इन अपंजीकृत एजेंटो के माध्यम से अपने कार्य को आसानी से विस्तार कर रहे हैं जिसका सीधा नुकसान सरकार के राजस्व पर और जनता की जेब पर पड़ रहा है, आम आदमी की जिंदगी भर की कमाई को ऐसे एजेंट चूना लगा जाते हैं।
RERA एजेंट के गैर-पंजीकरण और उल्लंघन के लिए जुर्माना
कोई भी अपंजीकृत ब्रोकर रियल्टी लेनदेन में लिप्त पाया गया तो इस अवधि के दौरान प्रति दिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीँ  पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंट RERA के प्रावधानों (अपनी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, पंजीकरण, रिकॉर्ड रखने, नवीनीकरण आदि का उल्लेख करते हुए) का अनुपालन करने या उल्लंघन करने में विफल रहता है, तो वह हर दिन के लिए दस हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। डिफ़ॉल्ट जारी है, जो संचयी रूप से पाँच प्रतिशत तक बढ़ सकता है। किसी अपंजीकृत परियोजना का विपणन करना या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी में लिप्त होना। उल्लंघन करने पर उसका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा, 3 साल तक की जेल का प्रावधान भी है।
अन्य प्रदेशों से मप्र रेरा का तुलनात्मक अध्ययन 
राज्य  पंजीकृत एजेंट्स 
महाराष्ट्र 44957
राजस्थान 6789
उत्तरप्रदेश 6520
पंजाब 3046
मध्य प्रदेश 1099
नोट:उपरोक्त आंकड़े सभी प्रदेशों की रेरा वेबसाइट से दिनांक 20 सितम्बर2023 तक कि स्तिथि के हैं।
दैनिक सदभावना पाती ने रेरा सेक्रेटरी नीरज दुबे (पूर्व आईएस) से इन सब मामलों को लेकर बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ऑफिशियल जानकारी देने से मना कर अपनी असमर्थता जताई और कहा कि आपको जो जानकारी चाहिए वो अध्यक्ष से लीजिये।
mp News in Hindi
सोशल मीडिया की भीड़ से अलग… संघर्ष की अनसुनी कहानी -अनिल नागर
कैंसर से जंग: देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल की सीईओ मनीषा शर्मा के साथ जागरूकता और उम्मीद की बातचीत
इंदौर की धड़कन: सुशील सुरेखा के साथ व्यापार, संस्कार और समाज सेवा की कहानी
सादलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: करीब 10 लाख की अवैध शराब जब्त, बोलेरो पीकअप से हो रहा था परिवहन
सेतु बनाते हुए: एडवोकेट एके लखोटिया के साथ जीएसटी और इंदौर की आर्थिक भूमिका पर विशेष बातचीत
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Telegram Email Copy Link
Share
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Surprise0
Cry0
Bysadbhawnapaati
Follow:
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।
Previous Article Indore News “राजयोग” – इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5
Next Article मध्यप्रदेश के पन्ना और सीधी जिले दो ग्रामों को मिला सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार

Stay Connected

FacebookLike
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
WhatsAppFollow
- Advertisement -
Ad imageAd image

ख़ास ख़बरें..

rera projects in indore
कॉलोनियां अधूरी, जवाब अधूरे: इंदौर में 500 रेरा प्रोजेक्ट्स अब भी “Ongoing”
रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर
July 14, 2025
Mahatma Gandhi great grandson was prevented from speaking in Champaran
चंपारण में महात्मा गांधी के प्रपौत्र को बोलने से रोका
देश
July 14, 2025
इंदौर: वृक्ष अधिकारी की जानकारी अब भी गोपनीय — जनसामान्य तक नहीं पहुंच रहा संपर्क विवरण
पर्यावरण
July 14, 2025
GNM में बायोलॉजी अनिवार्यता: न्याय का विकल्प नहीं हो सकता अन्याय
संपादकीय
July 12, 2025
Ashish Singh indore colector
वेटलैंड अथॉरिटी बनीः जल स्रोतों की सुरक्षा व निगरानी करेगी
इंदौर
July 12, 2025
परमपूज्यनीय महामंडलेश्वर डॉ दादू महाराज जी द्वारा रक्तवीर डॉ. अभिजीत तायड़े सम्मानित
इंदौर
July 12, 2025
हाटपिपलिया में ‘पशु एम्बुलेंस’ सिर्फ नाम की सेवा — कीमती पशुधन तड़पकर मर रहे हैं
ग्रामीण / कृषि / पशुपाती
July 12, 2025
भूटान यात्रा की स्मृतियों में गूंजा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प
पर्यावरण
July 9, 2025

You Might also Like

Dr. Devendra

“डॉ. देवेंद्र मालवीय: इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार और ‘दैनिक सदभावना पाती’ के प्रधान संपादक”

June 18, 2025
Dr. Devendraसाक्षात्कार

साधारण शुरुआत से लाखों को प्रेरित करने तक: निर्मल भटनागर की प्रेरणादायक यात्रा

June 14, 2025
इंदौरमध्य प्रदेश

खोजी पत्रकारिता के ‘सुपरस्टार’ सुनील सिंह बघेल की भास्कर में धमाकेदार वापसी!

June 5, 2025
Dr. Devendraइंदौर

इंदौर में न्याय की साख पर बट्टा: न्याय के मंदिर के सामने ही न्याय के रक्षकों का तांडव

March 15, 2025
Previous Next
Sadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News TodaySadbhawna Paati - Indore News in hindi, Indore News Today
Follow US
© 2025 Sadbhawna Paati News. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?