आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही 4 दिसम्बर को होगी तथा 6 दिसम्बर को फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
- इस अवधि में ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह अपने क्षेत्र के BLO से फार्म प्राप्त कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है।
- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने फॉर्म 6 भरना होगा।मतदान केन्द्रों पर 30 नवम्बर 2021 तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जा रही है। इसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में है या नही। यदि है तो उसमें कोई गलती तो नही है। यदि कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर गलती को सुधरवा सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए फार्म 6 भरकर अपने पता, आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न कर BLO को जमा करना होगा। ऐसे मतदाता जो अन्य जगह चले गये है, वह मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरकर दे सकते है और ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार से BLO नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही कर सकता है।
- सहयोगी कर्मचारी के रूप में ऑडिटर जिला पंचायत गौतम सेन, सहायक ग्रेड-दो जिला पंचायत अमिताभ भार्गव रहेंगे। जनपद पंचायत करैरा, नरवर, पिछोर, खनियांधाना के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी MK जैन को नियुक्त किया गया है। सहयोगी कर्मचारी के रूप में पीओ यतेंद्र चौकसे, कम्प्यूटर ऑपरेटर उमेश शर्मा रहेंगे। जबकि तकनीकी समन्वय के लिए NIC के डीआईओ निखिल राय को नियुक्त किया गया है।उक्त अधिकारी एवं कर्मचारी आज 29 नवम्बर को प्रातः 10 बजे आवंटित जनपद पंचायतों के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पद हेतु वार्डों की आरक्षण संबंधी ऑनलाईन पृविष्टि की पुष्टि का शत-प्रतिशत सत्यापन कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानो पर सार्वजनिक प्रकाशन 29 नवम्बर 2021 को कर 3 दिसम्बर 2021 तक दावे-आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे।
दावे- आपत्तियों का निराकरण 4 दिसम्बर तक कर अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 6 दिसम्बर 2021 को किया जायेगा।
आज सोमवार 29 नवम्बर को फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन होगा।
दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर का अपरान्ह 3 बजे तक होगी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही 4 दिसम्बर को होगी तथा 6 दिसम्बर को फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
इस अवधि में ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह अपने क्षेत्र के BLO से फार्म प्राप्त कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने फॉर्म 6 भरना होगा।मतदान केन्द्रों पर 30 नवम्बर 2021 तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जा रही है। इसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में है या नही। यदि है तो उसमें कोई गलती तो नही है। यदि कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर गलती को सुधरवा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए फार्म 6 भरकर अपने पता, आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न कर BLO को जमा करना होगा। ऐसे मतदाता जो अन्य जगह चले गये है, वह मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरकर दे सकते है और ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार से BLO नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही कर सकता है।
शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच पद के आरक्षण की जानकारी ऑनलाइन IEMS पोर्टल पर पृविष्टि के सत्यापन के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को संबंधित जनपद पंचायतों के लिए अधिकृत किया है।आयोग के निर्देशानुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच पद के आरक्षण की जानकारी Online IEMS Portal पर वर्ष 2014-15 की स्थिति में दर्ज की गई है। दर्ज की गई आरक्षण की ऑनलाईन पृविष्टि में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाये।इसके साथ ही आवंटित जनपद पंचायत शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी के लिए अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रकाश शुक्ला को नियुक्त किया गया है।