MP सरकार ने कोई नई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं की है जारी – गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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कुछ मीडिया संस्थानों ने ऐसी खबरें चलाईं मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति 2021 (New Transfer Policy 2021) का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. इसे मंजूरी के लिए जल्द ही शिवराज कैबिनेट में रखा जाएगा. लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इससे इनकार किया है. उनका कहना है कि सरकार ने ऐसी कोई तबादला नीति नहीं जारी की है, जब जारी की जाएगी तब इस पर चर्चा करेंगे.

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कुछ मीडियो रिपोर्ट्स में बताया गया कि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी के ड्राफ्ट में तबादलों नियमों में कुछ अहम बदलाव प्रस्तावित हैं. इसके अलावा कुछ विभागों को अपनी ट्रांसफर पॉलिसी खुद बनाने की छूट देने का भी जिक्र ड्राफ्ट में किया गया है ऐसी खबरें रिपोर्ट हुईं. कहा गया कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगा प्रतिबंध 1 अप्रैल से हट रहा है, न्यू ट्रांसफर पॉलिसी भी इसी दिन से लागू हो जाएगी. लेकिन खुद गृह मंत्री ने इन खबरों की प्रमाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं.

नई पॉलिसी ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों पर नहीं लागू होगी
मीडिया में जो खबरें चलीं उसके मुताबिक न्यू ट्रांसफर पॉलिसी ड्राफ्ट के मुताबिक यदि किसी क्लास वन अफसर का ट्रांसफर द्वेष भावना से किया गया है तो वह इसकी शिकायत मुख्य सचिव या सीधे मुख्यमंत्री को कर सकेगा. ऐसी शिकायतों का संज्ञान सीधे मुख्यमंत्री लेंगे और निराकरण भी वही करेंगे. हालांकि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी के नियम ऑल इंडिया सर्विसेज (All India Services) के ऑफिसर्स पर लागू नहीं होंगे. जिलों के प्रभारी मंत्री किसी भी कर्मचारी का तबादला एक साल में दो बार नहीं कर सकेंगे.

कर्मचारियों का साल में एक बार ही ट्रांसफर कर सकेंगे प्रभारी मंत्री
इन रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि जिन कर्मचारियों के तबादले मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच हुए हैं, जिले के प्रभारी मंत्री उनका तबादला सीधे नहीं कर सकेंगे. उन्हें इसके लिए मुख्यमंत्री से स्वीकृति लेनी होगी. सीएम की स्वीकृति के बाद ही जिले के प्रभारी मंत्री ऐसे अधिकारियों- कर्मचारियों का तबादला कर सकेंगे. न्यू ट्रांसफर पॉलिसी में पुलिस व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी शामिल किया गया है. हालांकि डिप्टी एसपी रैंक से नीचे वाले पुलिसकर्मियों का तबादला पुलिस स्थापना बोर्ड ही करेगा, जिसमें प्रभारी मंत्री की स्वीकृति आवश्यक होगी.

नई तबादला नीति में पुलिस विभाग है शामिल, शिक्षा विभाग बाहर
वहीं डिप्टी एसपी और उससे ऊपर की रैंक वाले अफसरों की ट्रांसफर फाइल प्रभारी मंत्री की स्वीकृति के बिना मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री को नहीं भेजी जा सकेगी. शिक्षा विभाग को न्यू ट्रांसफर पॉलिसी से बाहर रखा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार कुछ शर्तों के साथ स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग को अपनी खुद की ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की छूट देगी और न्यू ट्रांसफर पॉलिसी को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही जिलों का प्रभार भी मंत्रियों को आवंटित कर दिया जाएगा

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।
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