मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने डॉक्टरों द्वारा जेनेरिक मेडिसिन न लिखने को लेकर नाराजगी जाहिर की. साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के अलावा ड्रग कंट्रोलर से भी इसको लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने 7 जून को भारत सरकार व राज्य शासन के ड्रग कंट्रोलर और राज्य शासन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब किया है. मरीजों के लिए महंगी दवाएं लिखने को लेकर हाईकोर्ट ने शासन से पूछा कि डॉक्टर जेनेरिक दवाएं क्यों नहीं लिख रहे हैं और कंपनियों के ब्रांड क्यों लिखे जा रहे हैं.
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हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ में एडवोकेट विभोर कुमार ने जेनरिक दवाओं को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. एडवोकेट विभोर कुमार ने याचिका में कहा कि कोरोना के बीच ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी लोगों को घेर रही है. इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को एनफो टेरेशिन बी-50 एमजी इंजेक्शन दिया जाता है, जो दो बार लगाया जाता है. इन दोनों इंजेक्शन की कीमत लगभग 14000 रुपये देनी पड़ती है. डॉक्टरों द्वारा कंपनी और ब्रांच के नाम से इंजेक्शन लिखा जाता है. जबकि यह इंजेक्शन जेनरिक दवाइयों में 269 रुपये का मिल जाता है.
हाईकोर्ट के सामने याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने ऑनलाइन जेनरिक दवाओं के प्राइस भी रखे. जिसके बाद हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दवाई के रेट में इतना अंतर क्यों है. इसके बाद केंद्र और राज्य शासन ने इस मामले पर जवाब देने के लिए समय मांगा, जिस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई. हालांकि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के साथ ड्रग कंट्रोलर नोटिस भेजकर 7 जून को तलब किया है.
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