Education News – ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आयु में पांच साल की छूट, अब 45 की उम्र तक दे सकेंगे परीक्षा

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मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए एमपी पीएससी परीक्षाओं और भर्तियों में भाग लेने की आयु सीमा बढ़ा दी है।
हालांकि, आयु सीमा आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए बढ़ाई गई है। लेकिन इससे बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा और अन्य भर्तियों में आवेदन करने के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है।
इस छूट के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अब आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष हो गई है।
इससे पहले सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित थी। इस कारण सामान्य वर्ग के कई उम्मीदवार आर्थिक तौर पर पिछड़े होने के बावजूद 40 की उम्र के बाद आवेदन नहीं कर पाते थे।
हालांकि, अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट देने से वे एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों की तरह 45 वर्ष की उम्र तक राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे।
एमपी पीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार देर रात इस संबंध में आदेश भी जारी किया था।
ऐसे में अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा एससी, एसटी व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों की तरह 45 साल तक हो गई है।
हालांकि, जनरल यानी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई। उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष ही रहेगी।

राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा में आवेदन का विशेष मौका

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उम्र सीमा बढ़ाए जाने के बाद कोर्ट के फैसले के अनुसार, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की विशेष विंडो ओपन की जा रही है।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक 14 फरवरी से 24 फरवरी, 2022 तक फिर से एक्टिव किया जा रहा है। राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल, 2022 को निर्धारित है।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।