MP News – मध्यप्रदेश में 20% तक सस्ती होगी शराब

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शिवराज सरकार की नई आबकारी नीति पर कमलनाथ का निशाना- बोले पेट्रोल और डीजल…….

शिवराज कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। पूरे प्रदेश में एक अप्रैल से नई नीति लागू हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश में 20 फीसदी तक अंग्रेजी शराब सस्ती हो जाएगी। प्रमुख शहरों में सरकार सुपर मार्केट में भी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करेगी।

MP News. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को एक नई आबकारी नीति पेश की। नई आबकारी नीति में भारत में निर्मित विदेशी शराब की कीमतों में 20% तक की कमी की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी में तीन प्रतिशत की कमी की गई है और राज्य में उगाए गए अंगूर से बनी शराब पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। अप्रैल 2022 से लागू होने वाली नीति के तहत विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी और लोग मौजूदा सीमा से चार गुना अधिक शराब घर में रख सकते हैं. 

अब इस मुद्दे पर राज्य में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार को घेरा है. राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाया कि नई आबकारी नीति के जरिए ‘शिवराज सरकार का शराब प्रेम एक बार फिर उजागर हो गया है.’ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर कमलनाथ ने लिखा- ‘शिवराज सरकार का शराब प्रेम एक बार फिर उजागर. मध्यप्रदेश में शराब अब होगी सस्ती , ड्यूटी में कमी , वहीं दूसरी तरफ़ पेट्रोल- डीजल महंगा , करो में कोई राहत नहीं , जबकि जनता लंबे समय से करो में कमी की मांग कर रही है.सरकार ने अपनी प्राथमिकता बता दी है.’

कांग्रेस नेता ने लिखा- ‘शिवराज सरकार घर-घर में शराब पहुंचाना चाहती है ताकि सब मदहोश रहें. वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शराब माफियाओं का कहर भी जारी है. भिंड में शराब से 4 लोगों की मौत हो गई. सरकार का शराब माफियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है. प्रदेश में अवैध और जहरीली शराब का अवैध कारोबार निरंतर जारी है.

एयरपोर्ट्स पर बिकेगी शराब

नई आबकारी नीति के मुताबिक, ‘पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों,सरल प्रक्रियाओं/मापदंडों के आधार पर बार लाइसेंस दिए जा सकेंगे। सभी हवाई अड्डों पर विदेशी शराब बिक्री काउंटर खोले जाएंगे।’ नई नीति के मुताबिक, शराब आयात करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसके साथ ही 50,000 रुपये का भुगतान करके एक साल के लिए होम बार लाइसेंस लिया जा सकेगा। यह सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी ग्रॉस पर्सनल इनकम कम से कम एक करोड़ रुपये होगी।

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