Mp News. मध्य प्रदेश में अब दंगे, प्रदर्शन या हड़ताल आदि के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उपद्रवियों को महंगा पड़ेगा। सारे नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही होगी, वह भी दोगुनी। इस मामले में विधानसभा में गुरुवार को सरकारी व निजी संपत्ति नुकसान की वसूली संशोधन विधेयक 2021 बहुमत से पारित हो गया है। यह विधेयक अब कानून बन गया है और इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास भेजा जा रहा है। उनके हस्ताक्षर होते ही गजट नोटिफिकेशन के बाद इसका अमल शुरू हो जाएगा। फैसले की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शासकीय, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को विरोध प्रदर्शन, जुलूस या सांप्रदायिक दंगे के दौरान नुकसान पहुंचाने वाले अब कानून के दायरे में आ गए हैं।
दावा अधिकरण का होगा गठन
कानून में दावा अधिकरण के गठन का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिकरण सामान्य जन-जीवन में अशांति के दौरान उपद्रवियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली एवं किये गये नुकसान का निर्धारण करेगा। अधिकरण द्वारा निर्धारित की गई राशि नुकसान करने वाले आन्दोलनकारियों/ प्रदर्शनकर्ताओं से वसूल की जायेगी। संपत्ति के नुकसान की जानकारी सरकारी स्तर पर संबंधित विभाग और निजी स्तर पर घर दुकान या संस्थान का मालिक इस ट्रिब्यूनल को देंगे।