MP News – ग्वालियर के नगर निगम आयुक्त हुए सख्त: सफाईकर्मियों के आमरण अनशन पर कार्रवाई के निर्देश

sadbhawnapaati
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आमरण अनशन पर बैठे संगठन के उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि प्रशासन ने यदि किसी तरह की सख्ती की तो वे अन्न के साथ जल भी त्याग देंगे
MP News: हड़ताल पर गए ग्वालियर नगर निगम के सफाई कर्मचारी आरपार की लड़ाई के मूड में हैं। आमरण अनशन पर बैठे सफाई कर्मियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर जल भी त्यागने का एलान कर दिया है। उधर नगर निगम के नए प्रभारी आयुक्त आशीष तिवारी भी एक्शन मोड में हैं उन्होंने चार्ज लेते ही कई आदेश निकाले। प्रभारी आयुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों को अलग अलग निर्देश दिए हैं जिसमें, कर्मचारियों की स्थानीय स्तर की मांगों के उचित निराकरण, शासन स्तर की मांगों को ऊपर भेजने, शहर की सफाई व्यवस्था सुचारु रखने और बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले सफाईकर्मी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
ग्वालियर नगर निगम के प्रशासक एवं संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना के आदेश के बाद सोमवार को ही एडीएम आईएएस आशीष तिवारी ने अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता से नगर निगम आयुक्त का प्रभार ले लिया। जिम्मेदारी सँभालते वे सफाईकर्मियों के फूलबाग धरना स्थल पर पहुंचे, उनके साथ स्मार्ट सिटी कंपनी की सीईओ जयति सिंह, अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने सफाईकर्मियों को हड़ताल ख़त्म करने की समझाइश दी लेकिन वे नहीं माने उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि 14 अगस्त से कर्मचारियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है।
सफाईकर्मियों की हड़ताल वापस नहीं होने के बाद प्रभारी नगर निगम आयुक्त आशीष तिवारी ने तीन अलग अलग आदेश निकाले। एक कॉमन आदेश में प्रभारी आयुक्त ने सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारणशहर की सफाईव्यवस्था प्रभावित होने की बात लिखी है और इसे सुनिश्चित कराने के आदेश सम्बंधित अधिकारियों को दिए हैं। आदेश में प्रभारी आयुक्त ने सभी सफाईकर्मियों को आज मंगलवार से काम पर वापस लौटने के निर्देश देते हुए कहा कि जो हड़ताल पर गया कर्मी या अवैध तरीके से कार्य से अनुपस्थित कर्मी आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत दोषी माना जाएगा। आदेश में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और वार्ड हेल्थ ऑफिसरों को निर्देश दिए गए कि वे मंगलवार को हाजिरी लेंगे और जो सफाईकर्मी अनुपस्थित मिलता है उनकी जानकारी अपर आयुक्त को देंगे। फिर अनुपस्थित सफाईकर्मियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई करें और एफआईआर कराएं।
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