जबलपुर । जबलपुर जिला कोर्ट के एडीजे न्यायालय ने कांग्रेस के राज्य सभा सांसद एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तंखा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और स्थानीय शासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा ओबीसी मामले में गलत बयानबाजी मामले को लेकर दायर किये गये मानहानि के नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केस की अगली सुनवाई २५ फरवरी को तय की गई।
मानहानि का दावा पेश करने वाले सांसद विवेक तंखा के अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि मेरे पक्षकार पर ओबीसी मामले में गलत बयानी की गई। उनके बारे में वो बातें कही गई, जो मेरे पक्षकार ने न तो याचिका में लगाई थी और न ही सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान ही ऐसा कुछ बोला था। नोटिस जारी होने पर राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे साझा किया।
राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा की ओर से छह दिन पहले उनके अधिवक्ता शशांक शेखर ने क्रिमिनल और सिविल सूट फाइल कर १० करोड़ रुपए मानहानि का दावा किया है। कोर्ट को बताया गया कि ओबीसी मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और प्रदेश के स्थानीय शासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने गलत बयानी की और कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पर मिथ्या आरोप लगाए। उनकी छवि ओबीसी विरोधी बताने की कोशिश की। मामले में लीगल नोटिस जारी कर सीएम सहित तीनों नेताओं से सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया था। तीनों नेताओं ने अपनी गलती भी नहीं स्वीकार की। इस कारण उन्हें कोर्ट की शरण में आना पड़ा।