National News – आनलाइन और मान्‍यता प्राप्‍त मीडियाकर्मियों और संस्थानों के लिए सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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National News. सोमवार को केन्द्र सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए नई मान्यता नीति की घोषणा की गई। नई नीति के तहत भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ काम करने या गंभीर अपराध में लिप्त पाए जाने वाले पत्रकारों की मान्यता रद्द करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा निर्मित नई नीतियों में और भी कई प्रावधान किये गए हैं। नई नीति के तहत तय किए गए नियम एवं शर्तें डिजिटल माध्यम के पत्रकारों पर भी लागू होंगी।

नई नीति के अनुसार

  • शालीनता, या नैतिकता, या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने वाले काम करने पर भी पत्रकारों की मान्यता वापस ली जा सकती है।
  • मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सार्वजनिक या सोशल मीडिया प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स या किसी अन्य पेपर पर ‘भारत सरकार से मान्यता प्राप्त’ शब्द का लिखना वर्जित होगा।
  • विदेशी समाचार मीडिया संगठनों के लिए काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी।
  • 15 साल से अधिक समय तक फ्री-लांसिंग करने वाले और 30 साल के अनुभवी पत्रकार भी PIB से मान्यता प्राप्त कर सकेंगे। 65 साल की उम्र वाले प्रतिष्ठित पत्रकार को भी मान्यता दी जाएगी।
  • न्यूज एग्रीगेटर को PIB के द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी।

डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशानिर्देश

  • मान्यता प्राप्त करने के लिए वेबसाइट को कम से कम एक वर्ष तक लगातार संचालित होना चाहिए।
  • हर महीने 10 लाख से 50 लाख यूनिक विजिटर्स वाले डिजिटल मीडिया संस्थान के केवल एक पत्रकार को मान्यता दी जाएगी।
  • प्रति माह एक करोड़ से अधिक यूनिक विजिटर्स वाले संस्थान के चार पत्रकारों को मान्यता मिल सकती है।
  • समाचार पोर्टल का संपादक अनिवार्यतः भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • वेबसाइट भारत में पंजीकृत होनी चाहिए और उसके संवाददाता दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने चाहिए।

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) (Press Information Bureau) के द्वारा इस नई मान्यता नीति को लागू कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त करने के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियम 18 के तहत आवेदन करना होगा। नई नीति के तहत डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आने वाले नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह भी दी गई है।

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।