इनकम टैक्स का नया पोर्टल : आज से शुरू, 18 जून को लॉन्च होगा नया टैक्स पेमेंट सिस्टम- CBDT, समझें खास बातें

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आयकर विभाग का  नया पोर्टल आज से शरू हो रहा है, आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स पेयर इस पोर्टल पर ऑनलाइन विवरण दे सकेंगे. इसके साथ ही यह पोर्टल दिए गए विवरण की तत्काल प्रोसेसिंग की सुविधा से जुड़ा है और इससे कर रिफंड की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जा सकेगी.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक विज्ञप्ति के अनुसार यह पोर्टल www.incometax.gov.in आज से शुरू हो रहा है. इस पोर्टल से की सुविधा से जुड़ा होगा और इससे कर रिफंड की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जा सकेगी.

इसके साथ ही सीबीडीटी एक नयी कर पेमेंट सिस्टम भी 18 जून का शुरू करने जा रहा है. पोर्टल पेश किए जाने के बाद में मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा ताकि करदाता उसकी विभिन्न सुविधाओं से परिचित हो सकें.

सीबीडीटी ने बयान में कहा, “टैक्स पेमेंट के नए सिस्टम का आदि होने में करदाता को कुछ समय लग सकता है. हम चाहते है कि इस्तेमाल करने से पहले सभी करदाता इसके फीचर्स को अच्छी तरह से समझ लें. हम अपने सभी करदाताओं और शेयरधारकों से इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च होने के बाद शुरुआत में धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं. ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और टैक्स पेमेंट के नए सिस्टम समेत इसके अन्य सभी फीचर्स भी जल्द ही रिलीज कर दिए जाएंगे.”

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क्या है नए पोर्टल की पांच खास बातें 

  1. 1. सभी तरह के इंटरैक्शन और अपलोड या लंबित कार्रवाइयां एकल डैशबोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी. जिससे टैक्सपेयर्स सारी चीजों को ट्रैक कर सकेंगे.
  2. 2. टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने में दिक्कत न हो इसके लिए पोर्टल पर आईटीआर 1, 4 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) एवं आईटीआर 2 (ऑफलाइन) दाखिल करने के लिए इंटरैक्टिव प्रश्नों के साथ आईटीआर प्रीपरेशन सॉफ्टवेयर  उपलब्ध होगा. वहीं आईटीआर 3, 5, 6, 7 तैयार की सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी.
  3. 3. करदाता वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय या पेशे सहित आय के विवरण प्रदान करने के लिए अपनी प्रोफ़ाइल को सक्रिय रूप से अपडेट कर सकते है. इसका उपयोग आईटीआर को भरने में किया जाएगा. टीडीएस और एसएफटी विवरण अपलोड होने के बाद वेतन आय, ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ के साथ पूर्व-भरण की विस्तृत सक्षमता उपलब्ध होगी .
  4. 4. करदाताओं के सवालों के तुरंत जवाब देने के लिए नया कॉल सेंटर भी शुरू किया जाएगा. पोर्टल पर करदाताओं की ओर से अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब, उपयोगकर्ता नियमावली, वीडियो जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी. करतादाओं को इसे इस्तेमाल करने या कोई और परेशानी होने पर चैटबॉट व लाइव एजेंट से बात करने की भी सुविधा मिलेगी.
  5. 5. नए पोर्टल के जरिए टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स फॉर्म भरने, टैक्स प्रोफेशनल्स को जोड़ने, फेसलेस स्क्रूटनी या अपील में नोटिस के जवाब सबमिट करने आदि का लाभ ले सकते हैं.

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