इंदौर में कमर्शियल वाहनों पर नई व्यवस्था: अब केवल रात 11 से सुबह 6 बजे तक एंट्री

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इंदौर। हाल ही में हुई सड़क दुर्घटना के बाद पूरे शहर में लागू किए गए नो-एंट्री नियम को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसीपी ट्रैफिक हिंदू सिंह मुवेल और इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

निर्णय अनुसार भारी वाहनों को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और शाम 7 से रात 9 बजे के बीच छोड़कर अन्य समय पर शहरी सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं, आपातकालीन सेवाओं जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस टैंकर, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वाहन, नगर निगम और शासकीय सेवाओं से जुड़े वाहन, दूध, फल-सब्जी एवं पीडीएस की सप्लाई करने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि नेमावर रोड पालदा से लोहा मंडी तक सड़क किनारे खड़े ट्रकों को अब केवल ट्रक पार्किंग में ही खड़ा किया जाएगा। जिन मार्गों पर नो-एंट्री लागू है, वहां बड़े और स्पष्ट साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए कि शहर के भीतर कमर्शियल ट्रकों की आवाजाही केवल रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों को यह हिदायत दी है कि वे दिन के समय शहर में प्रवेश न करें और अपने सभी कागजात पूरे रखें, क्योंकि लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। माल परिवहन का कार्य केवल परिवहन नियमों का पालन करते हुए ही किया जाएगा।

इस बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य—सी.एल. मुकाती, अमरजीत सिंह बग्गा, सतिंदर सिंह अरोरा, अनिल खंडेलवाल, दीपक खंडेलवाल, हरप्रीत सिंह खनूजा, उमेश भसीन, बंटी छाबड़ा और हरपाल होरा उपस्थित रहे।

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