Indore News. नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 10 जुलाई को होगा। इसके लिए अधिकाधिक प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण करने के लिए बिजली कंपनी ने प्रभावी तैयारी की है। बिजली कंपनी ने इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र में कुल 62 हजार से ज्यादा नोटिस दिए हैं।
बिजली वितरण कंपनी के इंदौर-उज्जैन क्षेत्र के सभी 15 सिर्कल में लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सर्कलों में कुल 44 स्थानों पर लोक अदालत शनिवार 10 जुलाई को आयोजित होने जा रही है। कंपनी ने 62 हजार ज्यादा उपभोक्ताओं/ उपयोगकर्ताओं को नोटिस दिए हैं। सीजीएम संतोष टैगोर ने बताया कि सबसे ज्यादा इंदौर शहर में 9466 नोटिस जारी किए गए हैं। इंदौर ग्रामीण में 8788, उज्जैन 8209, देवास में 9173, खंडवा में 1814, बुरहानपुर 918, खरगोन 1183, बड़वानी 4576, धार 5191, झाबुआ 624, आगर 2638, रतलाम 1859 मंदसौर 2977, नीमच वृत्त में 2131 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 तथा धारा 135 के तहत बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता होगा।
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