भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में नियम दरकिनार; हाईकोर्ट का एक्शन
भोपाल। मध्य प्रदेश के 5 जिलों सहित मध्य प्रदेश के शहरों में खाद्य सुरक्षा तथा मानक नियमों का उल्लंघन करते हुए दूध विक्रेता अपना धंधा बगैर एनओसी और बिना लाइसेंस कर रहे हैं। जबकि, इस मामले में हाईकोर्ट ने अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उल्लंघन होने पर मध्यप्रदेश शासन को लीगल नोटिस भेजा है।
जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में खाद्य सुरक्षा तथा मानक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल तथा ग्वालियर में दूध विक्रेता अपना धंधा बगैर एनओसी लिए बिना लाइसेंस कर रहे हैं। डॉ.नाजपांडे ने बताया कि इस तरह से दूध विक्रय होने पर मध्यप्रदेश शासन को लीगल नोटिस भेजा है।
एनओसी नहीं तो दूध का धंधा नहीं
नोटिस में बताया है कि हाईकोर्ट में जनहित याचिका डब्ल्यूपी 4731/2006 दायर कर बगैर लाइसेंस लिए दूध के धंधे की शिकायत की थी। इस पर हाईकोर्ट ने ऐसे अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, किंतु जब कार्रवाई नहीं हुई, तब अवमानना याचिका नंबर 884/ 2012 दायर की गई, जो अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के तहत म्युनिसिपल कारपोरेशन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किए बगैर कोई भी दूध का धंधा नहीं कर सकता है,
नोटिस में बताया है कि हाईकोर्ट में जनहित याचिका डब्ल्यूपी 4731/2006 दायर कर बगैर लाइसेंस लिए दूध के धंधे की शिकायत की थी। इस पर हाईकोर्ट ने ऐसे अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, किंतु जब कार्रवाई नहीं हुई, तब अवमानना याचिका नंबर 884/ 2012 दायर की गई, जो अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के तहत म्युनिसिपल कारपोरेशन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किए बगैर कोई भी दूध का धंधा नहीं कर सकता है,
लेकिन भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन,ग्वालियर में इन नियमों को ताक में रखकर अवैध रूप से दूध का धंधा हो रहा है। डॉ. नाजपांडे ने बताया कि यदि शासन इस मामले में संज्ञान नहीं लेता है तो हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी।