इन्दौर। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य शासन के आयुष विभाग हेतु आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी चिकित्सकों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन विगत दिसम्बर 2021 को आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in पर जारी किया गया है।
इस संबंध में उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में पारित निर्णय के संबंध में आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुन: 10 दिन के लिये प्रारंभ की जा रही है। आवेदक 28 मई से 6 जून 2022 के बीच आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
आयोग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय/निगम/ मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश् वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा।
उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 2108/2022 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8 फरवरी 2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होंगी।
किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 1 जनवरी 2022 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। यह छूट उच्च न्यायालय में लंबित उक्त याचिका के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के निवासी नहीं है तथा ऐसे जो मध्यप्रदेश के निवासी हैं दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु उक्त व्यवस्था के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः 10 दिवस के लिए प्रारंभ की जा रही है।
ऑनलाइन आवेदन पत्र www.mponline.gov.in, www.mppsc.mp.gov.in पर 28 मई 2022 से 6 जून 2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक भरे जा सकेंगे। समस्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य भी उक्त अवधि में ही संपादित किया जा सकेगा। विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।


