युवाओं की होगी संसद: 21 साल में लड़ सकेंगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव, प्राइवेट मेंबर बिल पेश

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sadbhawnapaati
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की उम्र सीमा को कम करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (b) के तहत प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।

वहीं संविधान के अनुच्छेद 173 (b) में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने हेतु इसी तरह का प्रावधान किया गया है। हालांकि अब देश की 65 प्रतिशत युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इस उम्र सीमा को 18 साल करने पर विचार कर रही है।

इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जयंत सिंह ने शुक्रवार को संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। उनका यह बिल भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की आयु सीमा से संबंधित है।

जयंत ने ट्वीट कर लिखा, “संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए उम्मीदवारी की आयु को घटाकर 21 वर्ष करने के वास्ते भारत के संविधान (अनुच्छेद 84 और 173) में संशोधन करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया!” उन्होंने लिखा, “युवा भारत को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने के लिए मेरी पहल! सिर्फ मतदान नहीं, विधानपालिका में सदस्य के रूप में देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करने का अधिकार!”

जयंत के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार खुद इसे 18 साल करने पर विचार कर रही है। भारतीय संविधान भारत में नागरिकों को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार देता है। हालांकि वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए।

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