Contents
* खुले कंटेनर में ग्राहकों को नहीं दिया जाएगा पेट्रोल : कलेक्टर सिंह
* कलेक्टर सिंह ने नागरिकों से किया वाहनों में पीयूसी सर्टिफिकेट लगाने का अनुरोध
* सुरक्षा मानकों के पालन हेतु इन्दौर के पेट्रोल पंप डीलर एवं ऑयल कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित
* कलेक्टर सिंह ने नागरिकों से किया वाहनों में पीयूसी सर्टिफिकेट लगाने का अनुरोध
* सुरक्षा मानकों के पालन हेतु इन्दौर के पेट्रोल पंप डीलर एवं ऑयल कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित
इन्दौर। विगत दिवस शहर के जीपीओ चौराहा स्थित लक्ष्मी सर्विस स्टेशन पर लगी आग की घटना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में पेट्रोल पंप पर सुरक्षा मानकों के पालन हेतु इन्दौर के पेट्रोल पंप डीलर एवं मेजर ऑयल कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अपर कलेक्टर द्वय पवन जैन, अभय बेडेकर सहित इंडियन ऑयल कंपनी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के पदाधिकारी एवं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के पेट्रोल पंप डीलर्स उपस्थित रहे।
बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि ग्राहकों की सुरक्षा हेतु फ्यूल अनलोडिंग के समय आधे घंटे से 1 घंटे की समय अवधि तक पेट्रोल पंप पूर्णत: बंद रहेंगे।
उक्त समय अवधि के दौरान अस्थाई रूप से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और इस समय किसी भी ग्राहक को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।
कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि फ्यूल अनलोडिंग के दौरान पेट्रोल पंप संचालक पंप की एंट्री पर बैरिकेडिंग लगाकर ग्राहकों के लिए यह सूचना बोर्ड भी लगाएंगे कि उनकी सुरक्षा के लिए ही पेट्रोल पंप को बंद किया गया है, जिससे ग्राहकों में भी यह जागरूकता आए और वे फ्यूल डलवाने के लिए दबाव न डालें।
पेट्रोल पंप पर नहीं किया जाएगा मोबाइल का उपयोग
कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिये कि कोई भी पेट्रोल पंप खुले कंटेनर में ग्राहकों को पेट्रोल नहीं देंगे। पेट्रोल सिर्फ वाहन में ही डाला जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राहकों एवं पंप पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पेट्रोल पंप पर कोई भी ग्राहक मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।
सभी कंपनियों के पदाधिकारियों एवं पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि भुगतान के लिए जो ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं वे ईंधन भरने के दौरान कोड स्कैन नहीं करेंगे। क्यू.आर. कोड स्कैनर ईधन भरने के स्थान से दो मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा।
सीएनजी भरवाते समय गाड़ी में ना बैठें ग्राहक
कलेक्टर सिंह ने कहा कि सीएनजी स्टेशन पर गाड़ी में सीएनजी भरवाते समय कोई भी वाहन चालक या ग्राहक गाड़ी में नहीं बैठेगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन चालक भी सवारी को गाड़ी से उतारकर ही सीएनजी गाड़ी में भरवाएं।
सीएनजी भरवाते समय हाई प्रेशर कंप्रेस गैस होने के कारण विस्फोटक घटना की संभावना बन सकती है इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर वाहन चालक एवं ग्राहक गाड़ी से थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। इसी तरह सभी सीएनजी स्टोरेज टैंक वाहन के चालक प्रत्येक 3 साल की समय अवधि में सुरक्षात्मक जांच करवाएंगे।
सीएनजी स्टोरेज टैंक की प्रेशर प्लेट यदि एक्सपायर हो जाती है तो उससे भी विस्फोटक घटना की संभावना बनती है। इसलिए सभी वाहन चालक नियमित रूप से इसकी जांच अवश्य करवाएं।
कलेक्टर सिंह ने कहा कि पेट्रोल पंप डीलर्स मोबाइल के उपयोग ना करने एवं अन्य सुरक्षात्मक नियमों का पालन करने के लिए अपने ग्राहकों को नियमित रूप से समझाइश दें एवं जरूरत पड़ने पर टोका-टाकी भी करें।
यदि इसके बाद भी कोई ग्राहक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी जानकारी तत्काल रुप से प्रशासन को दी जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पेट्रोल पंप सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भी आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में उपस्थित सदस्यों को पेट्रोल पंप पर सुरक्षा हेतु जरूरी एस.ओ.पी. एवं अन्य नियमों के बारे में विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई।
अनिवार्य रूप से लगवाएं गाड़ी में पीयूसी सर्टिफिकेट
कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि शहर की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आरटीओ एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब से नियमित रूप से वाहनों में पीयूसी सर्टिफिकेट की चैकिंग की जायेगी।
कलेक्टर सिंह ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनिवार्य रूप से अपने वाहनों में पीयूसी सर्टिफिकेट लगवाएं।