कारों में काली फिल्म लगाने वाले दुकानदारों पर रोक

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sadbhawnapaati
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इंदौर। कारों सहित अन्य वाहनों के कांच पर काली फिल्म लगाने वाले दुकानदारों को अब पुलिस ने धारा 188 के तहत निशाने पर लिया है। जो भी दुकानदार काली फिल्म चिपकाएगा। उस पर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने आदेश में कहा है कि काली फिल्म लगाकर गाड़ी चलाना गंभीर अपराध है। इसी तरह की कार्रवाई मोटर सायकल से फटाके फोड़ने वाले और तेज आवाज वाले सायलेंसर पर भी की गई थी।
बाइक वाले के साथ दुकानदारों को छोटी ग्वालटोली व किबे कंपाउंड में निशाने पर लिया गया था। नंबर प्लेट बनाने वालों को भी आरटीओ कानून के अनुरूप नंबर प्लेटें बनाने के लिए कहा गया था प्रेशर हार्न पर भी कड़ी कार्रवाई हर दिन की जा रही है।
ट्रैफिक पुलिस ने कल 713 गाड़ियों के चालान बनाए इनमें 237 स्कूल बसें शामिल है। 172कार व जीप 72 बस 89 मोटर सायकलें व 84 आटो रिक्शा है।
ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई से यातायात में बहुत बड़ी हद तक सुधार आया है। हालांकि अब भी बसों का रांग पार्किंग पटेल प्रतिमा, किबे कंपाउंड, अंतिम चौराहे से भूतेश्वर तक हो रहा है। इसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जरूरी है।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।