मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर ने इंदौर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि सप्ताह में पाँच दिन अनिवार्य रूप से फल सब्जियां किराना दुकानों को खोले जाने का नया आदेश पारित करें। उक्त लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद कलेक्टर ने नया आदेश जारी कर उसे अमल में लाने के आदेश दिए हैं । जिला प्रशासन द्वारा रातों रात 20 मई को पारित किये आदेश से हुई शहर बंदी के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता चंचला गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा ने पैरवी की थी। उन्होंने बताया कि 20 मई को कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त लॉकडाउन काे लेकर आदेश जारी किया था। उन्होंने अचानक से सब कुछ बंद कर दिया था। अगले दिन लोगों की जो पीड़ा सामने आई थी, सभी ओर से जो विरोध के स्वर उठे थे।
[expander_maker id=”1″ more=”आगे पढ़े ” less=”Read less”]
जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कलेक्टर मनीष सिंह ने फल ,सब्जी और किराना सामान की सप्लाई को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है ,इस आदेश के मुताबिक शहर में किराने की खेरची दुकानें नहीं खुलेगी उनमें ग्राहकों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। ये खेरची दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 तक होम डिलीवरी ही कर सकेंगी, और इन खेरची दुकानों को थोक किराना व्यापारियों द्वारा अपने गोडाउन से फोन पर ही ऑर्डर लेकर माल की डिलीवरी करना होगी , सियागंज , छावनी , मल्हारगंज , मालवा मिल सहित अन्य थोक बाजार भी बंद ही रहेंगे , इसी तरह फल सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेगी सिर्फ चलाएमान ठेलों के जरिये ही फल सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी।
इन फल सब्जी बेचने वालों को भी चोइथराम , निरंजनपुर या अन्य मंडियों से फल सब्जी नहीं मिलेगी।बल्कि प्रशासन ने इसके लिए 7 स्थान तय किए हैं , वहीं से इन्हें फल और सब्जी खरीद ठेलों के जरिए बेचना होगी ।ये व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी . दरअसल शासन-प्रशासन की मंशा स्पष्ट है। कि संक्रमण दर को 5 फीसदी से कम लाया जाए ।जिसके चलते अभी , 31 मई तक लॉक डाउन की सख्ती जारी रहेगी और फिर 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शुरू की जाना है।
[/expander_maker]