विधायक जालम सिंह और उनके बेटे को कोर्ट से राहत, हत्या के प्रयास के आरोप में दोषमुक्त करार

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sadbhawnapaati
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भोपाल हत्या के प्रयास मामले में आरोपी बनाए गए भाजपा विधायक जालिम सिंह पटेल, उनके बेटे मोनू उर्फ मणिनागेंद्र सिंह पटेल व एक अन्य को कोर्ट से राहत मिली है। एमपी व एमएलए विशेष कोर्ट ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज अपराध में उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।
गौरतलब है कि जालिम सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई हैं।
बता दें कि गोटेगांव निवासी गोविंद केटले द्वारा 18 नवंबर 2014 को नरसिंहपुर से भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल, उनके पुत्र मोनू उर्फ मणिनागेंद्र सिंह पटेल व सुरक्षा गार्ड शरद बरकड़े पर हत्या करने का प्रयास करने की शिकायत दर्ज करवाई थी।
इसमें बताया था कि गोटेगांव शासकीय अस्पताल में लाठी-डंडों से मारपीट करके उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। प्रकरण की जांच के लिए विशेष एसआईटी बनाई गई थी।
एसआईटी ने जांच के बाद विधायक जालम सिंह पटेल सहित तीनों के विरुद्ध धारा 323, 325, 427, 307 201,34 के तहत प्रकरण कायम कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष लगभग 30 गवाह प्रस्तुत किए गए तथा आरोपीगण द्वारा अपने बचाव में 8 गवाह कोर्ट के सामने पेश किए गए थे।
विधायकों तथा सांसदों के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश विवेक पटेल ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्य, गवाहों के आधार पर अपराधियों को दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए। आरोपीगणों की तरफ से न्यायालय में अधिवक्ता पंकज दुबे ने पक्ष रखा।
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