Indore News. नेशनल लोक अदालत में बिजली कंपनी ने आधिकारिक प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण करने के लिए प्रयास किया। बिजली कंपनी के इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र में 4 हजार 147 प्रकरणों का निराकरण हुआ है।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इन्दौर-उज्जैन क्षेत्र के सभी 15 सर्कलों में कुल 44 स्थानों पर लोक अदालत लगी। इसमें 4 हजार 147 उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण हुआ है।
लोक अदालत में कंपनी ने उपभोक्ताओं व उपयोगकर्ताओं को एक करोड़ 45 लाख रुपए की नियमानुसार छूट दी। वहीं बिजली कंपनी को इससे लगभग 5 करोड़ 90 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता हुआ।
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इन्दौर क्षेत्र में 1628 प्रकरण निराकृत हुए, उज्जैन क्षेत्र में 2519 मामलों को न्यायालयों में समझौते से निराकृत किया गया। प्री- लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में लिटिगेशन निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी गई।
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