यह कैसा खेल ? शिव नगरी और सिम्बा प्रोजेक्ट, सॉलिटेयर रियल्टी के.. लेकिन एग्रीमेंट में नाम SD और SMS रियल्टी का.. आखिर कब जागेगा EOW ?

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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श्रृंखला 5 – “समरथ को नहीं दोष गोसाईंये रहे वो 9 सवाल …धारा 9 (1)  के अनुसार कोई भी रियल स्टेट एजेंट ऐसी कोई योजना नहीं बेचेगा जिसका रेरा अनुमति न हो.आपके डीलर सौरभ जैन के सहयोगी विवेक सिन्नारकर द्वारा सॉलिटियर रियल्टी के प्रस्तावित प्रोजेक्ट शिवनगरी एवं सिम्बा सिटी के नाम पर प्री लॉन्चिंग प्लॉट्स बुकिंग की जा रही है यह आपकी अनुमति से हो रहा है या नही?धारा 2  (ज)  के अनुसार यदि कोई रियल स्टेट एजेंट है तो उसकी जानकारी रेरा में देना आवश्यक है.शुभ संकल्प रियलिटी एवं सौरभ जैन की कंपनी आपके अथोराइज्ड डीलर/सेल्स टीम है या नही ?आपने 4 अंक में 8 सवाल और हमारी पड़ताल को पढ़ा आज अंतिम कड़ी में सवाल क्रमांक 9 और जवाबदारों के जवाब पढ़ें. ..क्या कहता है रेरा नियम-Sanjay Dasot Real Estate Project in Indoreफ्यूचर लैंडमार्क इंफ्राबुल्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है ?Sanjay Dasot Real State Project in Indoreप्राणियों में सदभावना हो…यह कहते है जवाबदार

श्रृंखला 5 – “समरथ को नहीं दोष गोसाईं

 Indore News in Hindi | इंदौर में जमीन के जादूगरों ने नियम कानून को धता बताने के लिए नए-नए तरीके इजात कर लिए हैं… इसका एक बड़ा उदाहरण सॉलिटेयर रियल्टी के प्रोजेक्ट शिवनगरी और सिंबा सिटी का है। रेरा के नियम कहते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के प्लाट बेच नहीं जा सकते। अधिकारियों की आंख के नीचे, इंदौर के कई रियल स्टेट खिलाड़ियों ने एक नया तरीका ईजाद कर लिया है।

संजय दासोत से जुड़ी सॉलिटेयर का मामला ही देखे तो, यह भले ही रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन धड़ल्ले से प्लाट बेच रहे हैं। यही नहीं मीडिया संस्थानों की मदद से आवास मेले में भी शिरकत कर रहे हैं। कानून की पकड़ से बचने के लिए यह खरीदारों से खुद अपनी कंपनी के नाम एग्रीमेंट करने के बजाय सारे एग्रीमेंट एचडी रियलिटी या एसएमएस रियल्टी के नाम कर रहे हैं।

दूसरी कंपनियों के नाम पर चलाई जा रही इस लूट की बंदूक का असली निशाना अपने सपनों के घर का सपना पाले आम लोग हैं । हम खरीदारों को आगाह करना चाहते हैं कि अपनी जीवन भर की पूंजी, किसी भी जमीन के जादूगर के प्रोजेक्ट में लगाने के पहले, उसके बाद दस्तावेजों की पूरी तरह पड़ताल कर लें।

हम कड़ी दर कड़ी पाठकों के सामने वो सवाल लेकर आये हैं और उन सवालों के पीछे हमारे द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन एवं रेरा के नियमों को भी रख चुके हैं। आगे देखना यह होगा कि शासन इस मामले को कितना गंभीरता से लेगा, EOW आखिर इस मामले में कब संज्ञान लेगा ?

ये रहे वो 9 सवाल …

रेरा के नियम (अधिनियम 2016 के अनुसार)   कुछ सवाल आपके सम्मुख रखे जा रहे है कृपा इनपर स्पष्ट  जवाब देने का कष्ट करें 
धारा 3  के अनुसार कोई भी प्रमोटर रेरा में रजिस्टर्ड कराये बिना कोई भी योजना को नहीं बेच सकता,  नियमनुसार हर प्रोजेक्ट की जानकारी रेरा को देना आवश्यक है.  (इसके उल्लंघन पर धारा 59 के मुताबिक परियोजना की लागत का 10% तक जुर्माना) आपके सॉलिटेयर रियल्टी द्वारा इंदौर में प्रस्तावित शिवनगरी एवं सिम्बा सिटी प्रोजेक्ट कितने एकड़ के प्रोजेक्ट है ?
धारा 2 घ के अनुसार टीएंडसीपी नंबर मिलने के उपरान्त ही रेरा में आवेदन लगाया जा सकता है. सॉलिटेयर रियल्टी द्वारा इंदौर में प्रस्तावित शिवनगरी एवं सिम्बा सिटी प्रोजेक्ट के टीएंडसीपी नंबर (अप्रूवल) क्या है ?
धारा 2 ई के अनुसार बैंक खाता “अनुसूचित बैंक” में खोला जायेगा और जिसकी जानकारी समय समय पर सत्यापित करके रेरा को दी जाएगी. एचडीएफसी बैंक की संयोगितागंज शाखा में एसडी रियलिटी, एसएमएस रियलिटी, के नाम से संचालित हो रहे बैंक खाते आपके है या नही ?

धारा 9 (1)  के अनुसार कोई भी रियल स्टेट एजेंट ऐसी कोई योजना नहीं बेचेगा जिसका रेरा अनुमति न हो.

आपके डीलर सौरभ जैन के सहयोगी विवेक सिन्नारकर द्वारा सॉलिटियर रियल्टी के प्रस्तावित प्रोजेक्ट शिवनगरी एवं सिम्बा सिटी के नाम पर प्री लॉन्चिंग प्लॉट्स बुकिंग की जा रही है यह आपकी अनुमति से हो रहा है या नही?

धारा 3  के अनुसार कोई भी प्रमोटर रेरा में रजिस्टर्ड कराये बिना कोई भी योजना को नहीं बेच सकता,  नियमनुसार हर प्रोजेक्ट की जानकारी रेरा को देना आवश्यक है.  (इसके उल्लंघन पर धारा 59 के मुताबिक परियोजना की लागत का 10% तक जुर्माना) विवेक सिन्नारकर द्वारा स्वीकार किया गया है की रेरा अनुमति आने के पूर्व ही SHANKESHWAR VIHAR के प्लॉट्स की प्री लॉन्चिंग बुकिंग कर ली गई थी इस बारे में आपका क्या पक्ष है ?
धारा 9 (1)  के अनुसार कोई भी रियल स्टेट एजेंट रेरा में पंजीकृत हुए बिना कोई भी संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं करेगा. (इसके उल्लंघन पर धारा 62  के मुताबिक परियोजना की लागत का 5% तक जुर्माना या प्रतिदिन के हिसाब से 10000/- पेनाल्टी) आपके डीलर सौरभ जैन और उनके सहयोगी विवेक सिन्नारकर का रेरा पंजीकरण नंबर देवें ?
धारा 2  (ज)  के अनुसार यदि कोई रियल स्टेट एजेंट है तो उसकी जानकारी रेरा में देना आवश्यक है.
शुभ संकल्प रियलिटी एवं सौरभ जैन की कंपनी आपके अथोराइज्ड डीलर/सेल्स टीम है या नही ?
धारा 9   के अनुसार ऐसा रियल स्टेट एजेंट जो रेरा में पंजीकृत है अपंजीकृत योजना का विक्रय नहीं करेगा. (इसके उल्लंघन पर धारा 62  के मुताबिक परियोजना की लागत का 5% तक जुर्माना या प्रतिदिन के हिसाब से 10000/- पेनाल्टी एवं पंजीकरण रद्द होगा) शुभ संकल्प रियलिटी रेरा में कंपनी स्वरूप में पंजीकृत है इनके द्वारा सॉलिटेयर रियल्टी के प्रस्तावित प्रोजेक्ट शिवनगरी एवं सिम्बा सिटी के नाम पर प्री लॉन्चिंग प्लॉट्स बुकिंग की जा रही है यह आपकी अनुमति से हो रहा है या नही?
धारा 9   के अनुसार ऐसा रियल स्टेट एजेंट जो रेरा में पंजीकृत है अपंजीकृत योजना का विक्रय नहीं करेगा. (इसके उल्लंघन पर धारा 62  के मुताबिक परियोजना की लागत का 5% तक जुर्माना या प्रतिदिन के हिसाब से 10000/- पेनाल्टी एवं पंजीकरण रद्द होगा) शुभ संकल्प रियलिटी एवं सौरभ जैन के कई सहयोगी आपके सॉलिटेयर रियल्टी ग्रुप के प्रस्तावित प्रोजेक्ट शिवनगरी एवं सिम्बा सिटी के नाम पर नाम से बाजार में प्री लॉन्चिंग प्लॉट बेच कर 1000/- के स्टाम्प पर एग्रीमेंट कर रहे है जिसमे लोन लेना दिखा कर शासन को गुमराह कर (करोड़ों रुपयों की कालाबाजारी/उगाही) कर रहे है यह आपकी जानकारी में हो रहा है या नही ?

आपने 4 अंक में 8 सवाल और हमारी पड़ताल को पढ़ा आज अंतिम कड़ी में सवाल क्रमांक 9 और जवाबदारों के जवाब पढ़ें. ..

सवाल नंबर 9. शुभ संकल्प रियलिटी एवं सौरभ जैन के कई सहयोगी आपके सॉलिटेयर रियल्टी ग्रुप के प्रस्तावित प्रोजेक्ट शिवनगरी एवं सिम्बा सिटी के नाम पर नाम से बाजार में प्री लॉन्चिंग प्लॉट बेच कर 1000/- के स्टाम्प पर एग्रीमेंट कर रहे है जिसमे लोन लेना दिखा कर शासन को गुमराह कर (करोड़ों रुपयों की कालाबाजारी/उगाही) कर रहे है यह आपकी जानकारी में हो रहा है या नही ?

हमारी पड़ताल – शुभ संकल्प रियलिटी, सौरभ जैन और फ्यूचर लैंडमार्क इंफ्राबुल्स प्राइवेट लिमिटेड बिंदास प्री लॉन्चिंग में अपंजीकृत परियोजना शिवनगरी और सिम्बा सिटी बेच रहे हैं, इनके एग्रीमेंट एसडी रियलिटी, एसएमएस रियलिटी के नाम से किये जा रहे हैं। इन एग्रीमेंट्स की विशेषता है कि निवेशकों को लोनदाता बनाकर 1% मासिक लोन लेने की बात लिखी गई है और 1 साल बाद यदि लोन वापस न हो तो भविष्य के प्रस्तावित प्रोजेक्ट में मनमाफिक काटे गए प्लॉट नंबर/जगह आवंटित कर दिए जाते हैं। इन एग्रीमेंट्स में रेरा से बचने के रास्ते खोजे गए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हर्ष विजयवर्गीय के अनुसार एक कहावत है जिसे बिल्डर को समझना चाहिए “कानून के अनुसार जो काम आप सीधे नहीं कर सकते उसको उल्टे से भी नही कर सकते”।

गौरतलब हो कि निवेशकों से राशि मिनिमम 25% से शुरू होकर डील के मुताबिक तय की जाती है, राशि तय होने के बाद चेक या बैंक अकाउंट में राशि खुलेआम ली जाती है, यह राशि प्राप्ति न तो मार्केटिंग कंपनियों के नाम न ही मूल डेवलपर/प्रमोटर कंपनी के नाम पर की जाती है बल्कि सेल कंपनियां और छोटी फर्म बनाकर की जा रही है।

क्या कहता है रेरा नियम-

सम्पदा विनियमन अधिनियम (रेरा)- 2016 की धारा 13 के अनुसार “संप्रवर्तक द्वारा सर्वप्रथम विक्रय करार किए बिना कोई निक्षेप या अग्रिम न लिया जाना” –

(1) संप्रवर्तक, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भूखंड या भवन की लागत के दस प्रतिशत से अधिक राशि अग्रिम संदाय अथवा आवेदन फीस के रूप में किसी व्यक्ति से, उस व्यक्ति के साथ सर्वप्रथम लिखित करार किए बिना, स्वीकार नहीं करेगा और उक्त विक्रय करार को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्टर करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विक्रय करार ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए और उसमें परियोजना के विकास की, जिसके अंतर्गत भवन और अपार्टमेंट का सन्निर्माण भी है, विनिर्देशों और आंतरिक विकास संकर्मों तथा बाह्य विकास संकर्मों की विशिष्टियां, वे तारीखें जिन तक और वह रीति, जिसमें, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन की लागत के मद्दे आबंटितियों द्वारा संदाय किए जाने हैं, और वह तारीख, जिसको अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन का कब्जा सौंपा जाना है संप्रवर्तक द्वारा व्यतिक्रम की दशा में आबंटिती को और आबंटिती द्वारा संप्रवर्तक को संदेय ब्याज की दरें और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

धारा 9 के अनुसार ऐसा रियल स्टेट एजेंट जो रेरा में पंजीकृत है अपंजीकृत योजना का विक्रय नहीं करेगा. (इसके उल्लंघन पर धारा 62 के मुताबिक परियोजना की लागत का 5% तक जुर्माना या प्रतिदिन के हिसाब से 10000/- पेनाल्टी एवं पंजीकरण रद्द होगा) ।

Sanjay Dasot Real Estate Project in Indore

sanjay dasot indore

फ्यूचर लैंडमार्क इंफ्राबुल्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है ?

सॉलिटेयर रियल्टी के कागजों पर प्रस्तावित शिव नगरी और सिम्बा सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए इंदौर शहर में कई एजेंट्स और मार्केटिंग कम्पनियां काम करती हैं, सिपहसालार सौरभ जैन, शुभ संकल्प रियल्टी के अलावा एक बड़ा नाम फ्यूचर लैंडमार्क इंफ्राबुल्स प्राइवेट लिमिटेड भी है।

इस कम्पनी के पीड़ितों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें दर्जनों एजेंट्स ग्राहकों को फांसने का काम करते हैं, एक पीड़ित ने बताया कि जब इस कम्पनी के लोग हमको शिव नगरी प्रोजेक्ट्स दिखाने ले गए तो गाडी में बैठे बैठे ही दूर से प्रोजेक्ट दिखा दिया गया, बाद में जब हम अकेले जमीन पर गए तो पता चला कि जहाँ शिवनगरी प्रोजेक्ट लाने का दावा किया जा रहा है वहां के किसान ने अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं की है।

इस तथाकथित प्रोजेक्ट शिवनगरी की बात करने पर वहां के किसान भड़क उठ कर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। (यह दावा पीड़ितों द्वारा किया गया है दैनिक सदभावना पाती अपने स्तर पर किसानों और अन्य लोगों से बात और रिकॉर्ड लेने के बाद इस बारे में विस्तार से खबर प्रकाशित करेगा)

Sanjay Dasot Real State Project in Indore

स्कीम नंबर 78 से संचालित यह एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जिसमें मोहित चौहान और गीता चौहान 2 डायरेक्टर हैं जिसका रजिस्टर पता 500/15 मेघदूत नगर इंदौर है, जब इस कंपनी की जानकारी निकाली तो संजय सिंह चौहान का नाम सामने आया जो कि सीईओ के पद पर हैं। इनके द्वारा बहुत समय से रियल एस्टेट एजेंट्स का काम किया जा रहा है पहले अपने विजिटिंग कार्ड पर अपनी कम्पनी का नंबर A-IND-21-794 उपयोग करते थे हालांकि अब जब लगातार खबर प्रकाशित हो रही है तो नवंबर के महीने की 9 तारीख को इन्होंने रेरा में पंजीकरण करवाया है जिसका नंबर A-IND-23-1588 और वैधता 09-11-2023 To 08-11-2028 तक है। इस कंपनी के द्वारा भी खुलेआम दोनों अपंजीकृत योजनाओं को बेचा जा रहा है।

इनका पक्ष जानने के लिए मोहित चौहान के नंबर 7477007676 पर 2 बार कॉल किया तो उन्होंने नहीं उठाया न ही कॉल बेक किया, संजय सिंह चौहान से उनके नंबर 9826977577 पर बात हुई उन्होंने आधी बात करके फ़ोन काट दिया दोबारा फ़ोन नहीं उठाया।

प्राणियों में सदभावना हो…

दैनिक सदभावना पाती ने कई महीनों तक पड़ताल करके दर्जनों सबूत जुटाए स्टिंग ऑपरेशन किये, कॉल रिकॉर्डिंग की, दस्तावेजों का संग्रहण किया, पीड़ितों को ढूंढा, अनेक डिजिटल और फिजिकल प्रमाण इकट्ठे किये, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट से नियम समझे, उसके बाद अमन दासोत और संजय दासोत से कुल 9 सवाल किये जिसके लूप में कलेक्टर और आईजी इंदौर को भी रखा था। जवाब के लिए लगभग 2 माह तक इंतजार किया तब भी दासोत ने जवाब देना उचित नहीं समझा और आज तक न खुद ने, न उनके सहयोगी एजेंटों ने कोई जवाब दिया। हम प्रतिबद्ध हैं जब भी उनका या उनके साथी एजेंटों का जवाब आएगा हम उसको भी प्रकाशित करेंगे।

यह कहते है जवाबदार

रेरा : ए. पी. श्रीवास्तव अध्यक्ष एवं नीरज दुबे, सचिव म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण से इस बारे में बात करने के लिए ऑफिस के नंबर 07552556760, 07552557955 पर कॉल किया तो नो रिप्लाय हुआ.

जिला प्रशासन : इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी से उनके नंबर पर संपर्क करने पर संपर्क नहीं हो पाया।

क्रेडाई : संजय दासोत हमारे क्रेडाई के सदस्य नहीं हैं और हम सभी से निवेदन करते हैं समस्त अनुमति के साथ विकास अनुमति पाने वाले प्रोजेक्ट्स में ही डील करें – संदीप श्रीवास्तव सेकेट्री क्रेडाई इंदौर।

(श्रृंखला पूरी होने के बाद सारी ख़बरें संबंधित जबाबदार अधिकारीयों को ईमेल पर और हार्डकॉपी में उपलब्ध करवा दी जाएँगी)

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।