इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व सीमा क्षेत्र को सायलेन्स झोन घोषित किया गया 

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sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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-किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य नहीं किया जा सकेगा 
-कलेक्टर द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इन्दौर। नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग एवं तेज आवाज से आम जन की शांति भंग होने एवं ध्वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के लिये मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत 18 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिये इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व सीमा क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। निर्धारित दिनांक तक सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-2 (ध) के अन्तर्गत इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व सीमा में पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं इस हेतु अधिकृत पुलिस अधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।
निर्वाचन प्रयोजनों के लिये आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। अर्थात किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे के पूर्व व रात्रि 10 के बाद नही दी जा सकेगी।
वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।